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Yes Bank Bonds: बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया बैंक और आरबीआई का फैसला, निवेशकों को मिली राहत

Sat, 21 Jan 2023 11:28 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 21 Jan 2023 11:28 AM IST
सार

यस बैंक ने 2016-19 के बीच करीब 8,415 करोड़ रुपये का टियर-1 (एटी) बॉन्ड जारी किया था। इसे सुपर एफडी नाम दिया था। इस पर 9 से 9.50 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा था।

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Bombay High Court set aside the decision of the bank and RBI
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

यस बैंक के टियर-1 बॉन्ड में बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को जोरदार झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इन दोनों के राइट ऑफ के फैसले को खारिज किया। इससे निवेशकों को राहत मिली है। कोर्ट ने यस बैंक को 6 हफ्ते के अंदर आदेश लागू करने को कहा है।

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दरअसल, यस बैंक ने 2016-19 के बीच करीब 8,415 करोड़ रुपये का टियर-1 (एटी) बॉन्ड जारी किया था। इसे सुपर एफडी नाम दिया था। इस पर 9 से 9.50 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा था। इसमें 1,300 खुदरा निवेशकों के अलावा निप्पॉन, फ्रैंकलिन टेंपल्टन, यूटीआई और बड़ौदा एसेट जैसी म्यूचुअल फंड की 32 योजनाओं और संस्थागत निवेशक थे।
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2020 में यस बैंक मुश्किल में फंसा तो इस बॉन्ड को बट्टे खाते में डाल दिया गया। इसके बाद निवेशकों ने आरबीआई से इसकी शिकायत की। हालांकि, यस बैंक ने पहले कहा था कि उसके नियम-शर्तों में लिखा था कि किसी असफल के मामले में यह निवेश राइट ऑफ हो जाएगा। 

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