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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्पतालों का कब्जा मांग रहे ट्रस्ट से कहा, पहले एक करोड़ जमा करो

Wed, 27 May 2020 07:37 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 27 May 2020 07:37 AM IST
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Bombay High Court says trust to deposit one crore rupees in seeking possession of hospitals
बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच  ट्रस्ट के दो अस्पतालों का कब्जा मांग रहे एक थिंक टैंक से अपने नेक इरादे की जमानत के तौर पर एक करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मंगलवार को कहा, इस मामले में सुनवाई शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता को अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए पहले यह राशि बतौर गारंटी जमा करानी होगी।

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चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केके तातेड़ की खंड पीठ अभिनव भारत कांग्रेस की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अभिनव भारत कांग्रेस एक गैर पंजीकृत थिंकटैंक है उसके संस्थापक हैं पंकज फडनीस। याचिका में कोरोना मरीजों के इलाज की मंशा से बाई जेरबाई वाडिया अस्पताल और नौरोजी वाडिया मैटरनिटी अस्पताल का महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी से कब्जा हासिल करने की मांग की गई थी।
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हालांकि बीएमसी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पंकज फडनीस वाडिया परिवार के पूर्व कर्मचारी हैं और उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए यह याचिका दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने कहा, प्रथम दृश्टया यह याचिका जनहित में नहीं जान पड़ती है। इसमें याचिकाकर्ता की मंशा शक के दायरे में है।
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ऐसे में अगर याचिका कर्ता को लगता है कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए तो उसे अपनी साफ नीयत जाहिर करने के लिए बतौर गारंटी एक सप्ताह के भीतर एक करोड़ रुपये जमा कराने होंगे।  अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज हो सके। कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया कि अगर फडनीस यह राशि जमा नहीं कर सके तो याचिका खुद ही निरस्त हो जाएगी। 

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