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Bombay High Court: मित्रवत होना संबंध बनाने के लिए लड़की की सहमति नहीं, पढ़ें और क्या कहा कोर्ट ने

Tue, 28 Jun 2022 01:58 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, मुंबई।
एजेंसी, मुंबई। Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 28 Jun 2022 01:58 AM IST
सार

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, वह चाकोर के साथ काफी मित्रवत थी, लेकिन चाकोर ने उसे शादी का वादा करके उसे संबंध बनाने को कहा। पीड़िता ने कहा कि चाकोर ने उसके साथ जबर्दस्ती की।

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Bombay High Court says being friendly is not the girl consent to have a relationship
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि महज किसी लड़की का मित्रवत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह संबंध बनाने के लिए सहमत है। अदालत ने शादी का झांसा देकर महिला को गर्भवती बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस भारती डांगरे की एकल पीठ ने 24 जून के अपने फैसले में आशीष चाकोर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, वह चाकोर के साथ काफी मित्रवत थी, लेकिन चाकोर ने उसे शादी का वादा करके उसे संबंध बनाने को कहा। पीड़िता ने कहा कि चाकोर ने उसके साथ जबर्दस्ती की। बाद में जब वह गर्भवती हो गई तो चाकोर ने उससे शादी से इन्कार कर दिया। 
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चाकोर ने कहा कि महिला की सहमति से उसने संबंध बनाए, इसलिए उसे गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। पीठ ने पुलिस को इस मामले की और जांच करने को कहा कि क्या चोकर ने सहमति देने के लिए महिला को मजबूर किया या नहीं।
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मुंबई एनसीबी ने किया 286 किलो गांजा जब्त
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग तस्करों के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3.5 करोड़ कीमत के 286 किलो गांजा जब्त किया है। एनसीबी अधिकारियों ने बताया कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को सूचना के आधार पर सोलापुर-मुंबई हाईवे पर चलती कार से यह मादक पदार्थ बरामद किया है। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से कार से लाई जा रही गांजे की यह खेप मुंबई पहुंचाई जाने वाली थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस गिरोह के तार कई राज्यों में फैले हैं।

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