फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Bombay High Court dismisses plea filed against Radhakrishna Vikhe Patil over his recent appointment

बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की राधाकृष्ण विखे पाटिल के खिलाफ दायर याचिका

Fri, 13 Sep 2019 02:07 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 13 Sep 2019 02:07 PM IST
विज्ञापन
Bombay High Court dismisses plea filed against Radhakrishna Vikhe Patil over his recent appointment
राधाकृष्ण विखे पाटिल (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

बंबई उच्च न्यायालय ने भाजपा के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों के पद पर राधाकृष्ण विखे पाटिल और दो अन्य की नियुक्ति को रद्द करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया लेकिन साथ ही कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी नियुक्तियां नैतिक रूप से सही नहीं है। पाटिल पहले कांग्रेस पार्टी में थे। वह कैबिनेट विस्तार से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। जिसके बाद उन्हें देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री बनाया गया है।

विज्ञापन

 

न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी एस पटेल की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस साल लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिले जिससे अन्य राजनीतिक दल के नेता पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ ने विखे पाटिल, राकांपा से शिवसेना में आए जयदत्त क्षीरसागर और आरपीआई (ए) नेता अविनाश महातेकर की राज्य में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। भाजपा में शामिल होने तक महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे विखे पाटिल को जून में फडणवीस मंत्रिमंडल में आवासीय मंत्री बनाया गया।


अदालत ने कहा, ‘मंत्रियों को महज राजनीतिक लाभ और सुविधा के लिए राज्य विधानसभा में शामिल किया गया। हम इसका समर्थन नहीं करते। जो भी किया गया वह शायद नैतिक रूप से सही न हो और शायद राजनीतिक योजना हो लेकिन हम मंत्रियों को अयोग्य करार नहीं दे सकते।’

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed