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गुजरात राज्यसभा चुनाव : राजपूत ने चुनाव आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती
amarujala.com- presented by: मोहित
Updated Fri, 18 Aug 2017 07:54 PM IST
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हाल में गुजरात से राज्यसभा सीट पर अहमद पटेल से चुनाव हारने वाले भाजपा उम्मीदवार बलवंतसिंह राजपूत ने चुनाव आयोग के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
राजपूत ने कांग्रेस के दो बागी विधायकों के मतों को अमान्य घोषित करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
राज्यसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजपूत ने दो अन्य कांग्रेस विधायकों के मतों में छूट का दावा करते हुए कहा कि उन्हें विजेता घोषित किया जाना चाहिए था।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अहमद पटेल को विजेता घोषित कर दिया गया था। दरअसल पटेल को जीत के लिए कम से कम 44 वोट चाहिए था और उन्हें कुल उतने ही वोट मिले थे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। इस चुनाव में राजपूत को 38 वोट मिले थे।
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अपनी याचिका में राजपूत ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने जब एक बार दोनों मतों को मान्य करार दे दिया, तब आयोग को उस अधिकारी को किसी वोट को स्वीकार करने या रद्द करने के निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था।
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राजपूत ने कांग्रेस के दो बागी विधायकों के मतों को अमान्य घोषित करने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
राज्यसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राजपूत ने दो अन्य कांग्रेस विधायकों के मतों में छूट का दावा करते हुए कहा कि उन्हें विजेता घोषित किया जाना चाहिए था।
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गौरतलब है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अहमद पटेल को विजेता घोषित कर दिया गया था। दरअसल पटेल को जीत के लिए कम से कम 44 वोट चाहिए था और उन्हें कुल उतने ही वोट मिले थे। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। इस चुनाव में राजपूत को 38 वोट मिले थे।
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अपनी याचिका में राजपूत ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने जब एक बार दोनों मतों को मान्य करार दे दिया, तब आयोग को उस अधिकारी को किसी वोट को स्वीकार करने या रद्द करने के निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं था।