फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   BJP leader Mukul Roy gets interim relief from arrest, extension till 8 November

मुकुल राय को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत, आठ नवंबर तक मिली मोहलत

Wed, 18 Sep 2019 04:56 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: देव कश्यप Updated Wed, 18 Sep 2019 04:56 AM IST
विज्ञापन
BJP leader Mukul Roy gets interim relief from arrest, extension till 8 November
Calcutta High Court - फोटो : www.calcuttahighcourt.gov.in

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेलवे के एक समिति में सदस्य बनाने के एवज में पैसों के कथित लेन-देन के मामले में भाजपा नेता मुकुल राय को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि आठ नवंबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति एस मुंशी व एस दासगुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर मुकुल राय की याचिका पर सुनवाई पांच नवंबर तक स्थगित कर दी गई है।

विज्ञापन


सरकारी वकील शाश्वत मुखर्जी ने अदालत को बताया कि पुलिस ने इस मामले से संबंधित कागजात व सबूत जुटा लिए हैं और उसे इनकी पुष्टि के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि वह दुर्गापूजा की छुट्टी के बाद पांच नवंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने बीते 29 अगस्त को राय को पहले गिरफ्तारी से एक सप्ताह की राहत दी थी। बाद में इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा।
विज्ञापन


एक स्थानीय व्यापारी संटू गांगुली ने भाजपा के मजदूर संगठन के कथित नेता बबन घोष के खिलाफ जालसाजी का एक मामला दायर किया था। मुकुल राय ने इसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। गांगुली ने अीपनी शिकायत में कहा है कि घोष ने राय का नाम लेकर उसे जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी का सदस्य बनाने का भरोसा दिया था और इसके एवज में उससे लाखों रुपए लिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


गांगुली की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने बीते 21 अगस्त को घोष को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अपना नाम सामने आने के बाद ही मुकुल राय ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed