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दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित विधेयक राज्यसभा में पेश
Mon, 08 Feb 2021 05:13 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Mon, 08 Feb 2021 05:13 PM IST
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अवैध कॉलोनियां
- फोटो : अमर उजाला
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केंद्र सरकार ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित विधेयक सोमवार को राज्यसभा में पेश किया। यह कानून बनने के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेगा।
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केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उच्च सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा (संशोधन) , 2021 पेश किया। इससे संबंधित अध्यादेश पिछले साल 30 दिसंबर को जारी किया गया था। अध्यादेश के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 में संशोधन किया गया था।
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अध्यदेश के जरिए बढ़ाई थी कानून की मियाद
वर्ष 2011 का कानून पिछले साल 31 दिसंबर तक वैध था। अध्यादेश के माध्यम से कानून की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई थी। वर्ष 2011 के कानून में 31 मार्च, 2002 तक राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव था। इसके अलावा उन कॉलोनियों को भी नियमित करने की बात थी जहां एक जून 2014 तक निर्माण हुआ था। अध्यादेश के जरिए इसमें संशोधन किया ताकि विभिन्न संबंधित कानूनों के तहत अनधिकृत कॉलोनियों की पहचान की जा सके।
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