फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Bhima Koregaon Violence: Supreme Court refuses to reconsider the arrest of workers

भीमा-कोरेगांव हिंसा: सुप्रीम कोर्ट का कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर पुनर्विचार से इनकार

Sun, 28 Oct 2018 01:23 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 28 Oct 2018 01:23 AM IST
विज्ञापन
Bhima Koregaon Violence: Supreme Court refuses to reconsider the arrest of workers
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में पांच कथित नक्सल समर्थकों की गिरफ्तारी से संबंधित अपने फैसले पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि इतिहासकार रोमिला थापर की पुनर्विचार याचिका और उसके समर्थन में दिए आधारों को देखने के बाद 28 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार का कोई कारण नहीं बनता। थापर ने पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई की भी गुहार की थी, लेकिन पीठ ने इसे भी खारिज कर दिया।

विज्ञापन


नियमों के मुताबिक, फैसला सुनाने वाली पीठ ही पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करती है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 28 सितंबर को बहुमत (2:1) के आधार पर मामले में फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लिहाजा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पीठ के दो अन्य सदस्यों के साथ पुनर्विचार याचिका पर निर्णय लिया।
विज्ञापन

 
सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को अपने फैसले में कहा था कि भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में पांच कथित नक्सल समर्थकों की गिरफ्तारी का मामला महज सरकार के लिए असहमति का भाव रखने या अलग राजनीतिक विचारधारा रखने से नहीं जुड़ा है, बल्कि प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के साथ उनके संबंधों और संगठन की गतिविधियों में शामिल होने से जुड़ा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने पांचों कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की थापर सहित पांच हस्तियों की मांग ठुकरा दी थी। साथ ही कहा था कि आरोपी अपने मनमुताबिक जांच एजेंसी नहीं चुन सकते और न ही यह कह सकते हैं कि उनके मुताबिक जांच हो।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed