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बैंक धोखाधड़ी मामला: गोल्डन जुबली होटल के निदेशक, सीईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Fri, 02 Apr 2021 03:38 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 02 Apr 2021 03:38 AM IST
सार
- 1,285 करोड़ रुपये के कर्ज घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई
- गोल्डन जुबली होटल के निदेशक अर्जुन सिंह ओबेरॉय, सीईओ एवं प्रबंधन निदेशक लक्ष्मी नारायण शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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बैंक धोखाधड़ी (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : pixabay
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विस्तार
सीबीआई ने 1,285 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी मामले में गोल्डन जुबली होटल के निदेशक अर्जुन सिंह ओबेरॉय, सीईओ एवं प्रबंधन निदेशक लक्ष्मी नारायण शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले सात बैंकों के समूह की शिकायत पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है। एजेंसी ने बृहस्पतिवार को बताया कि हैदराबाद के कई इलाकों में छापे भी मारे गए।
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जांच एजेंसी ने अर्जुन सिंह ओबेराय और लक्ष्मी नारायण शर्मा के अलावा नेहा गंभीर और यशदीप शर्मा के खिलाफ भी आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। अर्जुन सिंह ओबेराय ईआईएच लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी हैं। यह समूह ओबेराय, ट्रिडेंट और मैडन नाम से होटल चलाता है। सीबीआई का आरोप है कि गोल्डन जुबली होटल ने 2009-15 के बीच ऋण और बैंक गारंटी के नाम पर सात बैंकों के समूह से 728 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
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ऋण देने वाले बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कारपोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडिकेट बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। जब कंपनी कर्ज अदा नहीं कर पाई तो बैंक ने ऑडिट कराया जिसमें कंपनी के खातों को फर्जी करार दिया गया। जांच में पाया गया कि कंपनी, उसके प्रवर्तकों और उसमें शामिल अन्य लोगों ने आपराधिक साजिश के तहत बैंकों को चपत लगाई। इन लोगों ने बैंकों के समूह को 30 सितंबर 2020 तक करीब 1285 करोड़ रुपये की चपत लगाई है।