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CBI: बढ़ सकती हैं लालू यादव की मुश्किलें! चारा घोटाला मामले में जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Fri, 18 Aug 2023 12:56 PM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 18 Aug 2023 12:56 PM IST
सार

आरजेडी प्रमुख लालू यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े कम से कम चार मामलों में जमानत दे दी थी। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के सभी आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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Bail To Lalu Yadav in Fodder Scam Cases Challenged By CBI in Supreme Court
लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। लालू यादव के लिए नई मुसीबत खड़ी करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने कथित चारा घोटाले से जुड़े मामलों में उन्हें दी गई जमानत को चुनौती दी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी है।

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सुप्रीम कोर्ट चारा घोटाला मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगी।
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आरजेडी प्रमुख लालू यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े कम से कम चार मामलों में जमानत दे दी थी। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के सभी आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि लालू यादव को चारा घाटाला मामले में दोषी ठहराया गया था और उनकी अपीलें कई अदालतों में लंबित हैं।

जमानत को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर नोटिस से इनकार
बता दें कि इससे पहले इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था और इसे लंबित अपील की सूची में डाल दिया था। इस मामले में लालू यादव को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।


न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा था कि वह नोटिस जारी नहीं कर रही है बल्कि मामले को सीबीआई द्वारा दायर इसी तरह की लंबित अपील के साथ जोड़ रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता रजत नायर ने मामले में नोटिस जारी करने की मांग की थी, लेकिन पीठ ने कहा कि वह मामले की एक साथ सुनवाई करेगी और नोटिस जारी करने को लेकर इच्छुक नहीं है।

सीबीआई ने अपनी याचिका में लालू यादव को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। 74 वर्षीय यादव चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद खराब स्वास्थ्य के कारण वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं। 

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