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बाबरी केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 12 लोगों के खिलाफ आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। इन नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चल सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेक्नीकल ग्राउंड पर इन लोगों को राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने
सीबीआई से पूछा है कि इन लोगों के ऊपर से जब हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने की धारा हटाई थी तो पूरक आरोपपत्र दाखिल क्यों नहीं किया।
कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ तकनीकी आधार पर किसी को राहत नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा था कि मामले की सुनवाई दो अलग-अलग अदालतों में चलाने के बजाए एक ही जगह क्यों न की जाए। कोर्ट ने कहा कि रायबरेली में चल रही सुनवाई को लखनऊ ट्रांसफर क्यों न कर दिया जाए क्योंकि इससे जुड़ा का एक मामला पहले ही वहां पर चल रहा है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) हटा दिया था।
बाबरी केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 12 लोगों के खिलाफ आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। इन नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चल सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेक्नीकल ग्राउंड पर इन लोगों को राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने
सीबीआई से पूछा है कि इन लोगों के ऊपर से जब हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने की धारा हटाई थी तो पूरक आरोपपत्र दाखिल क्यों नहीं किया।
कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ तकनीकी आधार पर किसी को राहत नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा था कि मामले की सुनवाई दो अलग-अलग अदालतों में चलाने के बजाए एक ही जगह क्यों न की जाए। कोर्ट ने कहा कि रायबरेली में चल रही सुनवाई को लखनऊ ट्रांसफर क्यों न कर दिया जाए क्योंकि इससे जुड़ा का एक मामला पहले ही वहां पर चल रहा है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) हटा दिया था।