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सीएए के खिलाफ प्रदर्शन मामला: एनआईए की विशेष अदालत ने अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज की
Fri, 07 Aug 2020 02:53 PM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 07 Aug 2020 02:53 PM IST
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अखिल गोगोई (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
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असम में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में कथित संलिप्ता के मामले में गिरफ्तार किसान नेता अखिल गोगोई की जमानत याचिका एनआईए की विशेष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी।
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गोगोई के वकील संतनु बोर्थाकुर ने बताया कि अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी हमने विस्तृत फैसले का अध्ययन नहीं किया है और उसे देखने के बाद याचिका खारिज किए जाने के कारण का पता लगेगा। हम अगले सात दिन में उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।
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'कृषक मुक्ति संग्राम समिति' के प्रमुख गोगोई को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती देख गोगोई को पुलिस ने 12 दिसंबर को जोरहाट में गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन उनके तीन सहकर्मियों को भी हिरासत में लिया गया था।
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उन्हें बाद में हिंसक विरोध प्रदर्शन में कथित भूमिका और माओवादी तत्वों के साथ संभावित संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हवाले कर दिया गया था।
Assam-based peasant leader Akhil Gogoi's bail plea rejected by a special NIA Court in anti-CAA protest case; Akhil Gogoi will now move Gauhati High Court
— ANI (@ANI) August 7, 2020