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Assam: निजी स्कूलों की फीस से जुड़ा विधेयक पास, अंग्रेजी भाषा में गणित और विज्ञान पढ़ाने के प्रस्ताव पर हंगामा
Mon, 19 Sep 2022 11:14 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुवाहाटी
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Mon, 19 Sep 2022 11:14 PM IST
सार
विधानसभा में औनियाती विश्वविद्यालय विधेयक, 2022' भी पारित किया गया। इसके तहत राज्य में एक शिक्षण और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस विधेयक के साथ ही असम निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के तहत सदन ने 'गिरिजानंद चौधरी विश्वविद्यालय, असम विधेयक, 2022' और 'प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2022' भी पारित किया।
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स्कूल जाते बच्चे
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अब असम के प्राइवेट स्कूलों में फीस निर्धारण से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, सोमवार को असम विधानसभा ने एक संशोधन विधेयक पारित कर इसे मंजूरी दी है। संसोधन विधेयक में फीस के नियमों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में फेल होने वाले निजी स्कूलों के लिए दंडात्मक उपायों को शामिल किया गया है।
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इसके साथ ही सदन ने तीन अन्य विधेयकों को भी पारित किया। इन विधेयकों से राज्य में तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। असम विधानसभा में शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने सोमवार को असम गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान (शुल्क का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा 2018 के मूल अधिनियम के प्रावधानों के साथ इसका पालन ना करने पर दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करने के लिए इसे सदन में पेश किया गया है।
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गौरतलब है कि संसोधन विधेयक में साफ किया गया है कि ऐसे निजी स्कूल जो 31 अक्टूबर तक नियामक समिति के सामने शैक्षिक सत्र के लिए स्कूल में लागू होने वाले फीस स्ट्रक्चर का विवरण नहीं देंगे, ऐसे निजी संस्थाओं पर ब्याज के साथ ही आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई निजी संस्थान शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले फीस स्ट्रक्चर का विवरण देने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में नियामक समिति खुद ही ही फीस स्ट्रक्चर बनाएगी जो कि स्कूल को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। इस संशोधन विधेयक को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
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इसके अलावा विधानसभा में औनियाती विश्वविद्यालय विधेयक, 2022' भी पारित किया गया। इसके तहत राज्य में एक शिक्षण और अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यह प्रस्तावित विश्वविद्यालय एक गैर-लाभकारी संस्था होगी जोकि शिक्षा को भारतीय परंपरा के साथ जोड़ेगी।
इस विधेयक के साथ ही असम निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 के तहत सदन ने 'गिरिजानंद चौधरी विश्वविद्यालय, असम विधेयक, 2022' और 'प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालय विधेयक, 2022' भी पारित किया।
तीसरी कक्षा में अंग्रेजी भाषा लागू करने के खिलाफ विधानसभा में हंगामा
असम विधानसभा में, सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा के बच्चों को अंग्रेजी भाषा में गणित और विज्ञान की पढ़ाई कराने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा हो गया। जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने सदन से वाकआउट भी किया। नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया और उपनेता रकीबुल हुसैन ने कहा कि इन दोनों विषयों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाने के फैसले का नकारात्मक असर विद्यार्थियों पर होगा।
वहीं, निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने इसके लिए योग्य शिक्षकों की उपलब्धता और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल किया। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षामंत्री रनोज पेगु ने जब कहा कि अंग्रेजी भाषा में इन दो विषयों को पढ़ाने का फैसला नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल है। यह प्रस्ताव बहु भाषा पर ध्यान केंद्रित करता है।