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डीएमसीए: ट्विटर ने बताई रवि शंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक करने की वजह, जानें इस कानून के बारे में सबकुछ

Fri, 25 Jun 2021 08:04 PM IST
कुमार संभव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार संभव Updated Fri, 25 Jun 2021 08:04 PM IST
सार

अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी डीएमसीए के तहत केंद्रीय मंत्री का अकाउंट लॉक किया गया था। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर क्या है डीएमसीए, जिसका हवाला अब ट्विटर दे रहा है?

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All you need to know about dmca rule which suspend it minister ravi shankar prasad account suspended
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद का अकाउंट हैंडल ट्विटर ने शुक्रवार (25 जून) सुबह करीब एक घंटे के लिए लॉक कर दिया। अब इस मामले में ट्विटर ने सफाई दी। साथ ही, बताया कि अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी डीएमसीए के तहत केंद्रीय मंत्री का अकाउंट लॉक किया गया था। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर क्या है डीएमसीए, जिसका हवाला अब ट्विटर दे रहा है?

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क्या है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट?

अब हम जानते हैं कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट यानी डीएमसीए क्या है? दरअसल, डीएमसीए अमेरिका का एक कॉपीराइट एक्ट है, जिसे अक्टूबर 1998 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने लागू किया था। यह कानून किसी कंटेंट को चोरी होने से बचाने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा कंटेंट चोरी होने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद का भी प्रावधान रखा गया था। इस कानून के तहत सभी तरह का डिजिटल कंटेंट जैसे ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट सब आता है।

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ब्लॉगर्स लेते हैं इस कानून का सहारा

गौरतलब है कि ज्यादातर ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अपने कंटेंट की सुरक्षा के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। अगर कोई भी उनकी इजाजत के बिना कंटेंट कॉपी करता है तो डीएमसीए के तहत आरोपी की शिकायत की जा सकती है। सीधे तौर पर समझा जाए तो डीएमसीए एक कॉपीराइट कानून है, जिसका इस्तेमाल कॉपीराइट वाली तस्वीर, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट के दुरुपयोग के खिलाफ किया जाता है। 

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ट्विटर ने इस तरह दी सफाई

केंद्रीय मंत्री का अकाउंट लॉक होने के बाद विवाद बढ़ा तो ट्विटर ने सफाई दी। ट्विटर ने अपने हेल्प सेंटर में डीएमसीए के तहत आने वाली शिकायत और उस पर होने वाली कार्रवाई का जिक्र किया। इसमें लिखा है कि ट्विटर कथित कॉपीराइट उल्लंघन की रिपोर्ट का जवाब देगा। अगर किसी प्रोफाइल या हेडर में इस्तेमाल फोटो भी कॉपीराइट का उल्लंघन करती है तो ट्विटर उस पर कार्रवाई करेगा। 

केंद्रीय मंत्री ने यूं रखी अपनी बात

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस मामले में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ट्विटर की कार्रवाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल 2021 के नियम 4(8) का उल्लंघन है। कंपनी ने अकाउंट का एक्सेस रोकने से पहले मुझे कोई जानकारी नहीं दी थी। ट्विटर मनमानी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी टेलीविजन चैनल या किसी एंकर ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके इंटरव्यू के न्यूज क्लिप के संबंध में कॉपीराइट उल्लंघन की भी कोई शिकायत नहीं की।

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