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Maharashtra: सरकारी अस्पतालों में फ्री में होगा इलाज; देसाई की मौत मामले में कर्जदाताओं की भूमिका की होगी जांच
Thu, 03 Aug 2023 10:45 PM IST
अभिषेक दीक्षित
एएनआई, मुंबई
एएनआई, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 03 Aug 2023 10:45 PM IST
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देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे
- फोटो : Twitter
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला किया। जानकारी के मुताबिक, राज्य के सरकारी अस्पतालों में लोगों का इलाज अब मुफ्त किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में सभी उपचार सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। आज कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है।
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इस बीच मशहूर कला निर्देशक नितिन देसाई के मृत पाए जाने के एक दिन बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि कर्ज देने वाली एक निजी कंपनी की भूमिका की जांच की जाएगी, जिससे देसाई ने लोन लिया था। जांच में पता लगाया जाएगा कि क्या कंपनी अधिक ब्याज वसूलती थी और क्या देसाई तनाव में थे।
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गृह विभाग का कार्यभार संभाल रहे फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मुंबई के पास कर्जत में देसाई के एनडी स्टूडियो को कैसे संरक्षित किया जा सकता है या सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है? इस संबंध में कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
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‘जोधा अकबर’, ‘लगान’ जैसी फिल्मों और मशहूर टीवी कार्यक्रम ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का भव्य सेट तैयार करने वाले जाने माने कला निर्देशक नितिन देसाई (57) बुधवार को अपने स्टूडियो में फंदे से लटके पाए गए थे। देसाई की कंपनी एनडी आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने 2016 और 2018 में ईसीएल फाइनेंस से दो ऋणों के माध्यम से 185 करोड़ रुपये उधार लिए थे। इसके भुगतान को लेकर परेशानी जनवरी 2020 से शुरू हुई। पिछले हफ्ते एक दिवाला अदालत में दायर दिवाला से संबंधित याचिका के अनुसार, एनडी आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने अपने वित्तीय कर्जदाता को 252 करोड़ रुपये का ऋण नहीं चुकाया था।
'स्वास्थ्य का अधिकार नीति' को मंजूरी
इससे पहले बैठक में 'स्वास्थ्य का अधिकार नीति' को मंजूरी दी गई। जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त से शुरू होने वाली इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2,418 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर विभिन्न सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होंगी। इसका फायदा ढ़ाई करोड़ से अधिक लोग उठा पाएंगे।
कहां लागू होगा और कहां नहीं?
राज्य सरकार का यह फैसला 'चिकित्सा शिक्षा विभाग' के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों पर लागू नहीं होगा। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल, महिला अस्पताल, जिला अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मरीजों का निःशुल्क इलाज करेंगे। नासिक और अमरावती जिलों के कैंसर अस्पताल में भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी।