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गोधरा कांड: दंगों के 28 आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी 

Fri, 03 Feb 2017 07:55 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 03 Feb 2017 07:55 PM IST
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all 28 accused in post godhra riots case acquitted by a gandhinagar court

गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से संबंधित एक मामले के सभी 28 आरोपियों को गांधीनगर की एक अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। बरी किए गए लोगों में कलोल नागरिक सहकारी बैंक के चेयरमैन गोविंद पटेल भी शामिल हैं। इन लोगों पर आगजनी, हिंसा और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था।

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इन आरोपियों ने 28 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती ट्रेन का कोच जलाए जाने के बाद गांधीनगर के कलोल स्थित पलियाड़ गांव में फैली हिंसा में भाग लिया था। करीब 250 लोगों की भीड़ ने अल्पसंख्यकों के गांव में आगजनी और हिंसा को अंजाम दिया था। इस भीड़ पर एक दरगाह को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप था।  शुक्रवार को कलोल कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बीडी पटेल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इन लोगों को बरी कर दिया गया।
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गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान सभी गवाहों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। गवाहों ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों को लेकर उनके मन में कोई घृणा की भावना नहीं है और उनका पहले ही आरोपियों के साथ समझौता हो गया है। उल्लेखनीय है कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 1000 लोगों की मौत हो गयी थी।

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