{"_id":"5b0c50e44f1c1bb06e8b50fb","slug":"alcoholic-beverages-will-carry-warning-asking-people-not-to-drink-and-drive","type":"story","status":"publish","title_hn":"शराब की बोतलों पर होगी सेफ ड्राइविंग की चेतावनी","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
शराब की बोतलों पर होगी सेफ ड्राइविंग की चेतावनी
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Tue, 29 May 2018 09:44 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अगले साल अप्रैल से अल्कोहल की सभी बोतलों पर चेतावनी देना अनिवार्य हो जाएगा कि मद्यपान कर वाहन न चलाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने यह निर्देश सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंस सिंघल की जनहित याचिका दायर करने के बाद जारी किया है।
प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहल सेवन मानक) नियमन, 2018 का हवाला देते हुए निर्देश जारी किया है कि सभी तरह की अल्कोहल की बोतलों पर लिखा होना चाहिए, ‘अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुरक्षित रहें- शराब पीकर वाहन न चलाएं।’
यह निर्देश भारत निर्मित विदेशी शराब और आयातित शराब दोनों तरह की बोतलों पर लिखा होना चाहिए। राज्यों में यह निर्देश स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में अंकित होना चाहिए। ऐसे मामलों में अंग्रेजी में निर्देश अंकित करने की भी जरूरत नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहल सेवन मानक) नियमन, 2018 का हवाला देते हुए निर्देश जारी किया है कि सभी तरह की अल्कोहल की बोतलों पर लिखा होना चाहिए, ‘अल्कोहल का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुरक्षित रहें- शराब पीकर वाहन न चलाएं।’
विज्ञापन
यह निर्देश भारत निर्मित विदेशी शराब और आयातित शराब दोनों तरह की बोतलों पर लिखा होना चाहिए। राज्यों में यह निर्देश स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में अंकित होना चाहिए। ऐसे मामलों में अंग्रेजी में निर्देश अंकित करने की भी जरूरत नहीं होगी।
विज्ञापन