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एयरसेल-मैक्सिस केस: पी चिदंबरम और कार्ति को राहत, नौ अगस्त तक गिरफ्तारी से रोक
Thu, 01 Aug 2019 11:49 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 01 Aug 2019 11:49 AM IST
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पी चिदंबरम
- फोटो : सोशल मीडिया
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दिल्ली की विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को मिली गिरफ्तारी से छूट की अवधि नौ अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। दोनों की गिरफ्तारी से छूट की अवधि एक अगस्त को खत्म हो रही थी। दोनों के खिलाफ मामलों की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं।
इससे पहले बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा था। ईडी ने कहा था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 1 अगस्त को बहस करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ईडी ने सुनवाई के लिए अदालत से अगस्त के अंतिम सप्ताह की तारीख की मांग की है।
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इससे पहले बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के लिए कहा था। ईडी ने कहा था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 1 अगस्त को बहस करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। ईडी ने सुनवाई के लिए अदालत से अगस्त के अंतिम सप्ताह की तारीख की मांग की है।
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Special Court extends the interim protection of P Chidambaram and Karti Chidambaram till 9th August, in Aircel Maxis case. (file pics) pic.twitter.com/cCcwBSoVTG
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) August 1, 2019