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गुजरात: शादी के बाद जरबन धर्मांतरण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा बेटी का पिता, पुलिस ने नहीं दर्ज की थी एफआईआर
Sun, 26 Sep 2021 03:21 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Sun, 26 Sep 2021 03:21 PM IST
सार
पिता का आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की और तीन महीने तक टहलाती रही। इसके बाद पीड़ित पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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गुजरात हाईकोर्ट
- फोटो : social media
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विस्तार
बेटी की शादी के बाद उसका जबरन धर्मांतरण कराए जाने के खिलाफ एक पिता ने गुजरात हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। पिता का आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की और तीन महीने तक टहलाती रही। इसके बाद पीड़ित पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में और जानकारियां तलब की हैं।
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क्या है मामला
याचिकाकर्ता मोहम्मद सईद का कहना है कि उनकी बेटी 16 जून को लापता हो गई थी। बाद में पता चला कि उसने एक युवक ने शादी कर ली थी। लेकिन बाद में उसका जबरन हिंदू धर्म में धर्मातंरण कराया गया। जबकि, यह हाल ही में धर्मांतरण को लेकर कानून में हुए संशोधन का उल्लंघन है। मोहम्मद सईद का कहना है उन्होंने इसके खिलाफ 24 जून 2021 को आनंद जिला पुलिस के समक्ष शिकायत दी थी, लेकिन उनकी एफआईआर अबतक नहीं दर्ज की गई है।
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27 अक्टूबर को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इसकी अलगी सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।