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ऑटो वाले ने पांच साल में 257 बार तोड़ा नियम, पुलिस बोली- भरो 76 हजार रुपए का जुर्माना
Sat, 19 Oct 2019 06:30 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,सूरत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,सूरत
Published by: Trainee Trainee
Updated Sat, 19 Oct 2019 06:30 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
गुजरात के सूरत में भेस्तान आवास में रहने वाले ऑटो चालक मुशर्रफ शेख को पांच साल में 257 बार ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ रहा है। दरअसल पुलिस ने उस पर 76,375 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मुशर्रफ पर ड्राइवर सीट पर सवारी बैठाकर ऑटो चलाने पर लगाया गया है। ये नियमों का उल्लंघन है और ऐसा किए जाने पर चालान किए जाने का प्रावधान है।
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इस नियम को मुशर्रफ पिछले पांच साल में कई बार तोड़ चुका है। मुशर्रफ के नाम का पहला मेमो नौ मार्च 2014 की सुबह 9.03 बजे उधना दरवाजा के पास बना था। लेकिन उसके घर का पता बदल जाने की वजह से उसे यह नहीं मिला।
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ऐसे में अब बीते गुरुवार मुशर्रफ को डीसीपी यातायात के दफ्तर में बुलाकर जुर्माने की जानकारी दी गई। वहीं करीब छह महीने पहले मुशर्रफ ने अपना ऑटो मुन्ना नाम के एक दोस्त को 30 हजार रुपए में बेच दिया था और उसके बाद से वह अपने किसी दोस्त का ऑटो चला रहा था।
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जब मुशर्रफ को जुर्माने के बारे में पता चला तो उसे मुन्ना से अपना ऑटो वापस लेना पड़ा। मुशर्रफ चार बच्चों का पिता है साथ ही उसका कहना है कि इतना जुर्माना मैं कैसे भरूंगा?
उल्लेखनीय ये है कि मुशर्रफ द्वारा नियमों का ये उल्लंघन नए ट्रैफिक नियमों के लागू होने के बाद चर्चा में आया है लेकिन मामला पांच साल पुराना है। इतने साल तक मुशर्रफ तक मेमो का ही नहीं पहुंच पाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है।