{"_id":"592170634f1c1b3c6a535c0a","slug":"anti-baldness-treatment-clinic-told-to-refund-money-by-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"गंजेपन का इलाज करना क्लीनिक को पड़ा भारी, हुआ कुछ ऐसा अब करनी होगी भरपाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गंजेपन का इलाज करना क्लीनिक को पड़ा भारी, हुआ कुछ ऐसा अब करनी होगी भरपाई
amarujala.com- Presented by: मोहित
Updated Sun, 21 May 2017 04:34 PM IST
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- फोटो : getty images
गंजेपन की तकलीफ वही समझता है, जिसके बाल नहीं होते हैं। इसलिए अधिकांश लोग दोबारा बाल उगाने की मशक्कत में कई जतन करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट भी ऐसा ही एक तरीका है।
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लेकिन गुजरात के सूरत जिले में रहने वाले हिरेश शाह को एक क्लीनिक से बालों का इलाज करवाना भारी पड़ा। इलाज के बावजूद उनके बाल नहीं उगे तो उन्होंने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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सूरत के उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने 'क्लीनिक डिस्कवर क्लीनिक प्राइवेट लिमिटेड' को शाह से इलाज के लिए ली गई रकम ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया।
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फोरम ने क्लीनिक से कहा कि वह शाह से लिए गए 75 हजार रुपए को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटाए। यही नहीं फोरम ने भरपाई के तौर पर 4 हजार रुपए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के रूप में देने का आदेश दिया।
दरअसल 2014 में क्लीनिक ने शाह से इलाज के लिए संपर्क किया था। जिसके बाद शाह ने क्लीनिक को बॉडी हेयर रिमूवल और वजन कम करने के लिए कुल 25 हजार रुपए का भुगतान किया। साथ ही, उन्होंने गंजेपन की समस्या को दूर करने के लिए 50 हजार रुपए अलग से दिए।
शाह ने बताया कि इलाज के दौरान उसे दवाईयों के लिए भी अलग पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कुछ परिणाम नहीं आए उल्टा दवाईयों की वजह से उन्हें एलर्जी हो गई। जिसके बाद मैंने उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत दर्ज की। और कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए मुझे हुए नुकसान की भरपाई का आदेश जारी किया।