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CBSE बोर्ड ने छात्रों को दी राहत, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए छात्रों को नहीं उठानी पड़ेगी परेशानी
Wed, 26 Feb 2020 12:44 PM IST
vivek shukla
विवेक सिंह, गोरखपुर।
विवेक सिंह, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 26 Feb 2020 12:44 PM IST
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फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से ही मिल जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेजों के सत्यापन में लगने वाले समय को देखते हुए सत्यापन (काउंटर साइन) की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया। इससे संबंधित आदेश शहर में सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में पहुंच गया है।
जिले में 107 विद्यालय है। इनमें एक लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। बोर्ड के आदेश के मुताबिक हाईस्कूल, इंटर की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन को छोड़कर किसी भी प्रकार का प्रमाणपत्र अब स्कूल के प्रधानाचार्य ही जारी करेंगे।
सर्टिफिकेट स्कूल के लैटर हेड पर ही जारी किया जाना चाहिए। लेटर हेड पर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होने के साथ ही संबद्धता नंबर, उसपर लगी मुहर पर भी स्कूल का नाम और संबद्धता नंबर अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्कूल का नाम और नंबर सीबीएसई के रिकार्ड में दर्ज होना जरूरी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी सीबीएसई से संचालित सभी स्कूलों को इन प्रमाणपत्रों को मानना होगा। किसी अभिभावक या शिक्षक को बोर्ड से सत्यापन कराने के लिए बाध्य नहीं करना होगा।
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जिले में 107 विद्यालय है। इनमें एक लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। बोर्ड के आदेश के मुताबिक हाईस्कूल, इंटर की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन को छोड़कर किसी भी प्रकार का प्रमाणपत्र अब स्कूल के प्रधानाचार्य ही जारी करेंगे।
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सर्टिफिकेट स्कूल के लैटर हेड पर ही जारी किया जाना चाहिए। लेटर हेड पर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त होने के साथ ही संबद्धता नंबर, उसपर लगी मुहर पर भी स्कूल का नाम और संबद्धता नंबर अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्कूल का नाम और नंबर सीबीएसई के रिकार्ड में दर्ज होना जरूरी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी सीबीएसई से संचालित सभी स्कूलों को इन प्रमाणपत्रों को मानना होगा। किसी अभिभावक या शिक्षक को बोर्ड से सत्यापन कराने के लिए बाध्य नहीं करना होगा।
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ये सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे प्रधानाचार्य
ट्रांसर्फर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, शिक्षकों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रेलवे और बस किराया छूट सर्टिफिकेट, स्कूल फीस में छूट सर्टिफिकेट, बच्चा स्कूल में पढ़ा है या नहीं, का सर्टिफिकेट।
बोर्ड ने ट्रांसफर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट समेत अन्य प्रमाणपत्रों को जारी करने का अधिकार अब स्कूल प्रबंधन को सौंप दिया है। इससे अभिभावकों को प्रमाणपत्र हासिल करने में व्यर्थ की भागदौड़ से छुटकारा मिल जाएगा। आदेश मिला है, इसे लागू किया जाएगा।
- अजय शाही, अध्यक्ष गोरखपुर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन
ट्रांसर्फर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, शिक्षकों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रेलवे और बस किराया छूट सर्टिफिकेट, स्कूल फीस में छूट सर्टिफिकेट, बच्चा स्कूल में पढ़ा है या नहीं, का सर्टिफिकेट।
बोर्ड ने ट्रांसफर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट समेत अन्य प्रमाणपत्रों को जारी करने का अधिकार अब स्कूल प्रबंधन को सौंप दिया है। इससे अभिभावकों को प्रमाणपत्र हासिल करने में व्यर्थ की भागदौड़ से छुटकारा मिल जाएगा। आदेश मिला है, इसे लागू किया जाएगा।
- अजय शाही, अध्यक्ष गोरखपुर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन