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Ranveer Allahbadia: रणवीर अल्लाहबादिया पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त कार्रवाई, गौरव तनेजा का बयान
Fri, 21 Feb 2025 07:32 PM IST
सिराजुद्दीन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Fri, 21 Feb 2025 07:32 PM IST
सार
Ranveer Allahbadia: रणवीर अल्लाहबादिया मामले पर यूट्यूबर गौरव तनेजा ने अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में रणवीर के अलावा किन लोगों को केस में शामिल किया जा सकता है।
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गौरव रणवीर
- फोटो : फोटो- सोशल मीडिया से
विस्तार
'इंडियाज गॉट लैटेंट' मामला अभी भी सुर्खियों में है। इस पर कानून के पूर्व छात्र और यूट्यूबर गौरव तनेजा ने एक वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी है। उन्होंने रणवीर अल्लाहबादिया पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कार्रवाई को बहुत सख्त बताया है। रणवीर अल्लाहबादिया का पासपोर्ट सीज कर दिया गया है।
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यूट्यूब पर भी हो सकती है कार्रवाई
रणवीर अल्लाहबादिया के मामले में तब विवाद पैदा हुआ, जब समय रैना के यूट्यूब शो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस क्लिप में रणवीर अल्लाहबादिया ने एक कंटेस्टेंट के मां-बाप को लेकर भद्दे कमेंट किए थे। इस पर लोगों का गुस्सा फूटा और रणवीर-समय दोनों के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए। इस शो में जो लोग भी शामिल हुए थे, उन सभी मेहमानों पर भी एफआईआर की गई। गौरव तनेजा को लगता है कि कई पार्टियां जिनमें यूट्यूब भी शामिल है को कानूनी कार्रवाई का समाना करना पड़ेगा।
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रणवीर अल्लाहबादिया के मामले में तब विवाद पैदा हुआ, जब समय रैना के यूट्यूब शो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस क्लिप में रणवीर अल्लाहबादिया ने एक कंटेस्टेंट के मां-बाप को लेकर भद्दे कमेंट किए थे। इस पर लोगों का गुस्सा फूटा और रणवीर-समय दोनों के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए। इस शो में जो लोग भी शामिल हुए थे, उन सभी मेहमानों पर भी एफआईआर की गई। गौरव तनेजा को लगता है कि कई पार्टियां जिनमें यूट्यूब भी शामिल है को कानूनी कार्रवाई का समाना करना पड़ेगा।
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केस बनेगा मिसाल
गौरव तनेजा के मुताबिक जिन लोगों ने भद्दे कमेंट नहीं किए हैं, उनका नाम भी एफआईआर में शामिल है। उन्होंने बताया कि 'कॉमन इंटेशन' के अंतर्गत सभी लोग इसमें बराबरी से शरीक हैं। उनके मुताबिक ये केस ऑनलाइन कंटेट बनाने वाले लोगों के लिए एक कानूनी मिसाल कायम करेगा।
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गौरव तनेजा के मुताबिक जिन लोगों ने भद्दे कमेंट नहीं किए हैं, उनका नाम भी एफआईआर में शामिल है। उन्होंने बताया कि 'कॉमन इंटेशन' के अंतर्गत सभी लोग इसमें बराबरी से शरीक हैं। उनके मुताबिक ये केस ऑनलाइन कंटेट बनाने वाले लोगों के लिए एक कानूनी मिसाल कायम करेगा।
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उपासना स्थल कानून पर नई याचिकाओं से सुप्रीम कोर्ट नाराज
- फोटो : ANI
बोलने की आजादी की हदे हैं
गौरव तनेजा ने बताया कि रणवीर अल्लाहबादिया इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत बोलने की आजादी को लेकर इस केस को चैलेंज किया था। उन्होंने बताया कि बोलने की आजादी का हक सभी नागरिकों को है, लेकिन इसकी की सीमाएं हैं, जैसे कि शालीनता और नौतिकता।
गौरव तनेजा ने बताया कि रणवीर अल्लाहबादिया इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत बोलने की आजादी को लेकर इस केस को चैलेंज किया था। उन्होंने बताया कि बोलने की आजादी का हक सभी नागरिकों को है, लेकिन इसकी की सीमाएं हैं, जैसे कि शालीनता और नौतिकता।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया बयान
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रणवीर अल्लाहाबादिया को किसी भी शो में शामिल नहीं होने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत और एनके सिंह ने इस मामले की निंदा है। उन्होंने कहा है कि इससे गलत मानसिकता झलकती है और ये परिवार और समाज के लिए शर्मिंदगी का सबब है।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रणवीर अल्लाहाबादिया को किसी भी शो में शामिल नहीं होने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत और एनके सिंह ने इस मामले की निंदा है। उन्होंने कहा है कि इससे गलत मानसिकता झलकती है और ये परिवार और समाज के लिए शर्मिंदगी का सबब है।