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Aryan Khan Drugs Case: चार्जशीट दाखिल करने के लिए एनसीबी ने की 90 दिनों की अतिरिक्त मांग, 2 अप्रैल है आखिरी तारीख

Mon, 28 Mar 2022 09:28 PM IST
हर्षिता सक्सेना एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: हर्षिता सक्सेना Updated Mon, 28 Mar 2022 09:28 PM IST
सार

बीते साल ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए आर्यन खान के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सेशन कोर्ट से चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय मांगा है।

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Aryan Khan Drugs Case: NCB seeks additional 90 days to file chargesheet earlier the chargesheet is to be files on April 2
आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बीते साल ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए आर्यन खान के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सेशन कोर्ट से चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय मांगा है। इस मामले में चार्जशीट 2 अप्रैल तक दाखिल करनी थी, लेकिन अब एनसीबी ने कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की है। मामले में एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी सिलसिले में अब एनसीबी की स्पेशल जांच टीम ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए मुंबई सत्र अदालत से समय बढ़ाने की अपील की है।

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Aryan Khan Drugs Case: NCB seeks additional 90 days to file chargesheet earlier the chargesheet is to be files on April 2
आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

दरअसल, एनसीबी ने बीते साल 3 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज जहाज पर हो रही रेव पार्टी में छापेमारी के बाद आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामले में आर्यन खान पर छापेमारी के दौरान ड्रग्स रखने, बेचने और खरीदने का आरोप लगाया था।

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

इसके बाद मामले में 26 दिनों तक जेल में रहने के बाद आर्यन खान को 28 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत देते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा था कि कोर्ट को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा के बीच संबंधित अपराध की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है।

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आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

कोर्ट ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप की बातचीत से कुछ भी साबित नहीं होता है। इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। आदेश के मुताबिक कोर्ट में ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह पता चले कि सभी आरोपी सामान्य इरादे से गैरकानूनी काम करने के लिए सहमत हुए, जिसके बाद कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी थी।

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