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Hindi News ›   Election ›   bihar Election 2025 Know How to Caste Vote Without Voter ID Card Step by Step Guide in Hindi

Bihar Election 2025: मतदाताओं के काम की खबर, वोटर आईडी कार्ड नहीं फिर भी डाल सकेंगे वोट, जानिए कैसे

Tue, 11 Nov 2025 07:11 AM IST
संध्या इलेक्शन डेस्क, अमर उजाला
इलेक्शन डेस्क, अमर उजाला Published by: संध्या Updated Tue, 11 Nov 2025 07:11 AM IST
सार

How to vote without voter ID card: आपमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है।

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bihar Election 2025 Know How to Caste Vote Without Voter ID Card Step by Step Guide in Hindi
वोटर आईडी कार्ड नहीं तो कैसे करें मतदान - फोटो : adobe stock

विस्तार

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहां कुल 1302 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आपमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम तो वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि आप वोट कैसे डालेंगे? ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डालने का विकल्प दिया है। जानिए कैसे...

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पहले जान लीजिए किन लोगों को वोट डालने का अधिकार है?

ऐसे सभी नागरिक वोट डाल सकेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। वोटर लिस्ट में नाम होने पर आप बगैर वोटर आईडी कार्ड के भी वोट डाल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित 11 तरह के दस्तावेजों में से किसी एक का आपके पास होना अनिवार्य है। 

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क्या दस्तावेज दिखाने होंगे?

1. पासपोर्ट

2. ड्राइविंग लाइसेंस

3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।

4. PAN कार्ड

5. आधार कार्ड

6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।

7. मनरेगा जॉब कार्ड।

8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।

9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।

10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।

11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।

(इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे।)

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