फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
Hindi News ›   Education ›   Supreme court says, Deemed University also now under the scope of ACB

डीम्ड विश्वविद्यालय भी अब भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में : सुप्रीम कोर्ट

Wed, 29 Apr 2020 02:48 AM IST
संजीव कुमार झा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 29 Apr 2020 02:48 AM IST
विज्ञापन
Supreme court says, Deemed University also now under the scope of ACB
supreme court - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा है कि डीम्ड विश्वविद्यालय भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून (एसीबी) के दायरे में आते हैं। कोर्ट ने कहा कि डीम्ड विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत परिभाषित ‘पब्लिक अथॉरिटी’ की श्रेणी में है। दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि डीम्ड विश्वविद्यालय के ट्रस्टी के खिलाफ एसीबी के तहत अभियोग नहीं चलाया जा सकता।

विज्ञापन


जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एम संतानागौदार और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ सुमनदीप विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही थी। विश्वविद्यालय के ट्रस्टी पर एक छात्र को एमबीबीएस परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिए 25 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप था।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा, यह मानना गलत है कि डीम्ड विश्वविद्यालय एसीबी के दायरे में नहीं आता। जो काम विश्वविद्यालय करते हैं कमोवेश वही काम डीम्ड विश्वविद्यालयों का भी है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून का उद्देश्य न केवल रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों की रोकथाम है बल्कि कानून के दायरे में उन लोगों को शामिल करना है जो पारंपरिक रूप से ‘सरकारी नौकर’ नहीं माने जाते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने दे दी थी राहत

2017 में ट्रस्टी के खिलाफ एसीबी और आईपीसी की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल हुआ था। ट्रस्टी ने ट्रायल कोर्ट में आरोपमुक्ति की याचिका दी थी जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद ट्रस्टी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उसे राहत देते हुए कहा कि डीम्ड विश्वविद्यालय ‘पब्लिक अथॉरिटी’ के दायरे में नहीं आता इस लिए ट्रस्टी पर एसीबी के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें शिक्षा समाचार आदि से संबंधित ब्रेकिंग अपडेट।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed