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Moot Court: लॉ छात्रों से बोले न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, साधु या शैतान नहीं मामले के आधार पर आंकें
Fri, 17 Feb 2023 09:54 PM IST
सौरभ पांडेय
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली
Published by: सौरभ पांडेय
Updated Fri, 17 Feb 2023 09:54 PM IST
सार
K K Luthra Memorial Moot Court : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के छात्रों से संवाद किया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
K K Luthra Memorial Moot Court : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून के छात्रों से कहा कि साधु या शैतान, मुवक्किलों को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं, बल्कि उनके मामले के आधार पर आंकना चाहिए।
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न्यायमूर्ति धूलिया विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में 19वें के.के लूथरा मेमोरियल मूट कोर्ट के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि जब वे कानूनी पेशे में शामिल हों तो अपने मुवक्किलों का बचाव करना सीखें।
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न्यायमूर्ति धूलिया ने छात्रों से कहा, "आपके मुवक्किल कभी-कभी संत या शैतान हो सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि उनके मामलों के आधार पर आंकना होगा। अंतत: एक मामले का फैसला एक न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।" प्रसिद्ध विधिवेत्ता और फौजदारी वकील के के लूथरा की स्मृति में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट का समापन 19 फरवरी को होगा।
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