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देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगी धारा 52, हटाए गए कुलपति नरेंद्र धाकड़

Mon, 24 Jun 2019 06:00 PM IST
Garima Garg एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Garima Garg Updated Mon, 24 Jun 2019 06:00 PM IST
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section 52 applied on devi ahilya university by higher education department

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में धारा 52 लागू की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। प्रबंधन में गड़बड़ियों की जांच के दौरान विभाग ने विवि के खिलाफ शिकायतों को सही पाया। अब विवि पर कार्रवाई करते हुए कुलपति नरेंद्र धाकड़ को हटा दिया है। 

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दरअसल, विवि पर CET Group D परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप है। इस आरोप के बाद सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा निरस्त भी कर दी गई थी।

मध्य प्रदेश शासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार सरकार ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) इंदौर के कार्यकलापों एवं कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा सामग्री के आधार पर मप्र विश्वविद्यालय, 1973 (क्रमांक 22 सन 1973 ) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुए अधिनियम की धारा 13, 14, 20 से 25, 40, 47, 48, 54, 67 के उपबंध 24 जून 2019 से लागू कर दिए हैं।

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बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी की पसंद से ही नये कुलपति का नाम तय किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार विश्वविद्यालय के नये कुलपति के रूप में प्रो. एसपी सिंह और प्रो. अशोक शर्मा के नाम सबसे आगे हैं।

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