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Hindi News ›   Education ›   NEET-UG: SC to hear after two weeks plea alleging OMR sheet manipulation

NEET-UG: ओएमआर शीट में हेरफेर के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद करेगा सुनवाई, पढ़ें पूरा विवरण

Mon, 01 Jul 2024 03:07 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Mon, 01 Jul 2024 03:07 PM IST
सार

NEET-UG: सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में ओएमआर शीट में हेरफेर करने में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए तय की।

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NEET-UG: SC to hear after two weeks plea alleging OMR sheet manipulation
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

NEET-UG: उच्चतम न्यायालय ने विवादों में घिरे एनईईटी-यूजी, 2024 में ओएमआर शीट में हेरफेर का आरोप लगाने वाली याचिका सोमवार को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए तय की।

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याचिका न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अवकाश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आयी।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि उसकी ओएमआर शीट बदल दी गई थी।

पीठ ने वकील से कहा कि याचिकाकर्ता 23 जून को हुई दोबारा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांग रहा है।

पीठ ने कहा, ''परीक्षा (पुनः परीक्षा) 23 जून को समाप्त हो गई है।''

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-अंडरग्रेजुएट (NEET-UG) 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली कई अन्य याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं।
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पीठ ने शुरू में कहा कि वह याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगी।

 इसमें कहा गया है, "यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आपके पास अन्य मामलों में कुछ आदेश होंगे।"

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश वकील ने पीठ से आग्रह किया कि याचिका को दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

शीर्ष अदालत ने मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

27 जून को एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने एनटीए को यह बताने के लिए कहा था कि क्या नीट-यूजी, 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की गई ओएमआर शीट के संबंध में शिकायतें उठाने की कोई समय सीमा है।
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परीक्षा से संबंधित अन्य लंबित याचिकाएं 8 जुलाई को शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए आने वाली हैं।

20 जून को, शीर्ष अदालत ने कई याचिकाओं पर केंद्र, एनटीए और अन्य से जवाब मांगा था, जिनमें  नीट-यूजी, 2024 को रद्द करने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल थीं, जिसमें आयोजन में कथित अनियमितताओं पर बढ़ती नाराजगी थी। 

परीक्षा पर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने 18 जून को कहा था कि भले ही परीक्षा के संचालन में किसी की ओर से "0.001 प्रतिशत लापरवाही" हुई हो, लेकिन इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।


देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा नीट-यूजी आयोजित की जाती है।

केंद्र और एनटीए ने 13 जून को शीर्ष अदालत को बताया था कि उन्होंने 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं।

उन्हें या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए क्षतिपूर्ति अंक वापस लेने का विकल्प दिया गया था।

एनटीए ने 23 जून को आयोजित पुन: परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद सोमवार को संशोधित रैंक सूची की घोषणा की।

NEET-UG 2024, 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित किया गया था और लगभग 24 लाख उम्मीदवार इसके लिए उपस्थित हुए थे।

प्रारंभ में 14 जून को अपेक्षित था, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन जल्दी पूरा होने के कारण परिणाम 4 जून को घोषित किए गए।

पेपर लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

कम से कम 67 छात्रों ने पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए, जो एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व है, जिसमें हरियाणा के एक केंद्र से छह का नाम सूची में शामिल है, जिससे अनियमितताओं का संदेह पैदा हो गया है। यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स ने 67 छात्रों को शीर्ष रैंक साझा करने में योगदान दिया।

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