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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Madhya Pradesh RTE Act Quota Second counseling for online free admission on vacant seats will start from October 29

मध्यप्रदेश : आरटीई कोटा की रिक्त सीटों पर ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए 29 से शुरू होगी दूसरी काउंसलिंग

Tue, 26 Oct 2021 10:13 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Tue, 26 Oct 2021 10:13 PM IST
सार

RTE Act Quota Admission Madhya Pradesh : आर.टी.ई. यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पहले चरण की लॉटरी के बाद शेष रिक्त सीटों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाना है। इसके लिए समय-सारणी जारी कर दी गई है।

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Madhya Pradesh RTE Act Quota Second counseling for online free admission on vacant seats will start from October 29
शिक्षा का अधिकार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए रिक्त सीटों पर ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 29 अक्तूबर से शुरू होने जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि आर.टी.ई. यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पहले चरण की लॉटरी के बाद शेष रिक्त सीटों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाना है। इसके लिए समय-सारणी जारी कर दी गई है। रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 10 नवंबर, 2021 को छात्र - छात्राओं को स्कूलों का आवंटन होगा। 
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धनराजू ने बताया कि पंजीकृत आवेदक 29 अक्तूबर से 07 नवंबर, 2021 तक दूसरे चरण की लॉटरी के लिए स्कूल की च्वॉइस अपडेट कर सकेंगे। स्कूल के आवंटन के बाद 10 नवंबर से 15 नवंबर, 2021 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज की जाएगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग में नया आवेदन करने का विकल्प नहीं होगा। 

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वहीं, जिन आवेदकों ने सत्र 2020-21 के लिए पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया है और सत्यापन में पात्र पाए गए हैं एवं इस सत्र में एडमिशन नहीं लिया है, केवल वही, आवेदक स्कूल की च्वॉइस परिवर्तित करते हुए आवेदन लॉक कर सकेंगे। कोविड-19 के कारण अथवा किसी अन्य परिस्थितियों के कारण यदि कोई स्कूल बंद हो गया है और उसमें प्रथम चरण में किसी का आवंटन हुआ है तो वह आवेदक भी अन्य स्कूल में दूसरे चरण के लिए चुनकर आवेदन लॉक कर सकेंगे। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
 

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