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DU: डीयू ने यूजी छात्रों के लिए पदोन्नति उत्तीर्णता मानदंड बढ़ाया, अब हासिल करने होंगे 63 प्रतिशत अंक

Wed, 24 Jul 2024 08:39 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 24 Jul 2024 08:39 PM IST
सार

DU Promotion Passing Criteria: दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष पदोन्नति के लिए उत्तीर्णता मानदंड में बढ़ोतरी की है। अधिकारियों ने बताया की उत्तीर्णता मानदंड में 13 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

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DU raises promotion passing criteria to 63 pc for UG students
दिल्ली विश्वविद्यालय, Delhi University - फोटो : University Of Delhi

विस्तार

DU Promotion Criteria: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने अपने सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष पदोन्नति के लिए उत्तीर्णता मानदंड 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही, डीयू के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले स्नातक छात्रों को अब पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर में कुल मिलाकर 63 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इस बात की जानकारी अधिकारियों द्वारा साझा की गई है।

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हालांकि, खेल, पाठ्येतर गतिविधियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) सहित अन्य क्षेत्रों में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को उनके कॉलेज के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के अधीन मानदंडों से छूट दी जा सकती है।
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विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा (यूजीसीएफ) 2022 के कार्यान्वयन में कमी को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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अधिकारी ने कहा, "पिछले पासिंग और प्रमोशन नियमों के तहत, एक छात्र पाठ्यक्रम के पहले वर्ष से दूसरे वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र था, बशर्ते उसने पहले और दूसरे सेमेस्टर की कुल 50 प्रतिशत परीक्षाएं पास की हों। छात्रों को पदोन्नत होने के लिए सात पेपर पास करने और कुल 22 क्रेडिट प्राप्त करने होते थे।"

पदोन्नति मानदंड के लिए दिशानिर्देश तैयार करने वाली समिति के एक सदस्य ने पीटीआई को बताया, "हालांकि, चूंकि एनईपी-यूजीसीएफ 2022 के तहत सभी पेपरों के क्रेडिट समान नहीं हैं, इसलिए यह संभव है कि कोई छात्र केवल 36 प्रतिशत अंकों के साथ दोनों सेमेस्टर के केवल तीन पेपर और एक सामान्य ऐच्छिक पास करके अगले वर्ष में पदोन्नत हो जाए।" 

अधिकारी ने कहा कि इस कमी की समीक्षा करने के लिए मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल कॉलेज और लेडी श्री राम सहित कई डीयू कॉलेजों के प्रिंसिपलों की 12 सदस्यीय समिति ने डीन, अकादमिक और परीक्षा नियंत्रक (सीओई) के साथ 7 मई को एक बैठक की और अपनी सिफारिशें दीं। उन्होंने बताया कि इन सिफारिशों को बाद में डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने 28 मई को मंजूरी दे दी।

समिति ने कहा कि एनईपी-यूजीसीएफ 2022 को लागू करने में विसंगति "छात्रों के शैक्षणिक विकास को नुकसान पहुंचा रही है और एनईपी 2020 में निर्धारित लक्ष्यों को विफल कर रही है", इस पर आम सहमति बनी कि उत्तीर्णता और पदोन्नति नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए।


समिति ने सुझाव दिया कि छात्रों को अगले वर्ष में पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए 50 प्रतिशत की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। समिति के सदस्य ने यह भी सुझाव दिया कि अगले वर्ष में जाने के लिए एक छात्र को 22 क्रेडिट से कम से कम 28 क्रेडिट प्राप्त करने चाहिए।

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