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NEET-UG 2024: 'नीट- यूजी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Fri, 05 Jul 2024 05:02 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Fri, 05 Jul 2024 05:02 PM IST
सार

NEET-UG Row: केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विवादों से घिरी नीट- यूजी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत कदम नहीं होगा। इससे लाखों ईमानदार उम्मीदवार "गंभीर रूप से खतरे में" पड़ जाएंगे। विस्तृत विवरण नीचे पढ़ें।

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Centre files affidavit before SC, says scrapping NEET-UG will jeopardise interest of honest students
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

NEET-UG Row: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर कर कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में, पूरी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। 

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से 2024 में प्रश्न पत्र का प्रयास करने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवार "गंभीर रूप से खतरे में" पड़ जाएंगे।
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केंद्र का कहना है कि सीबीआई को कथित अनियमितताओं के आरोपों की पूरी श्रृंखला की जांच करने के लिए कहा गया है, जिसमें साजिश, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण, विश्वास का उल्लंघन आदि शामिल हैं।
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इसमें कहा गया है कि किसी भी परीक्षा में, प्रतिस्पर्धात्मक अधिकार बनाए जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों के हितों को भी खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए, जिन्होंने बिना कोई अनुचित साधन अपनाए परीक्षा दी है।


शीर्ष अदालत 8 जुलाई को कई याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली और इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

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