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पीजी मेडिकल सीट : इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

Wed, 07 Jun 2017 03:14 PM IST
amarujala.com- presented by- पूर्णिमा आचार्य
amarujala.com- presented by- पूर्णिमा आचार्य Updated Wed, 07 Jun 2017 03:14 PM IST
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PG Medical Seat row SC sets aside Allahabad High Court order

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि मेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के लिए पीजी में 50 फीसदी सीट रिजर्व रहेगी। आपको बता दें कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI)ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के लिए पीजी में 50 फीसदी सीट रिजर्व रखने के बात को मानने से इनकार किया था। इलाहाबाद कोर्ट के अनुसार ये नियम सही नहीं था लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मानना था कि ऐसा होना जरूरी है और इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था।
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फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है और मेडिकल संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के लिए पीजी में 50 फीसदी सीट रिजर्व रखने को कहा है।

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