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Assam Govt: असम में ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए बनेंगे दो नए आयोग, सरकार ने बिल सदन में पेश किया

Mon, 20 Dec 2021 08:49 PM IST
PTI Published by: राहुल मानव Updated Mon, 20 Dec 2021 08:49 PM IST
सार

असम सरकार  ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने अधीन विभिन्न प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती आयोग के गठन के लिए सोमवार को एक विधेयक पेश किया।

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Assam govt moves bill for recruitment commissions for class III, IV posts in state assembly winter session
hemanta vishwa sharma - फोटो : Social media

विस्तार

असम सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन अपने अधीन विभिन्न प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती आयोग के गठन के लिए सोमवार को एक विधेयक पेश किया। उद्योग और वाणिज्य मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से श्रेणी- III (ग्रुप सी) और श्रेणी- IV (ग्रुप सी) विधेयक, 2021 में अनुरूप पदों के लिए असम सीधी भर्ती आयोग को सदन में रखा था।

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बिल से ये होंगे फायदे

विधेयक में समान चयन परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। इससे समान पात्रता आवश्यकताओं वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और खर्च पर अंकुश लगाने में मदद करेगा।

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इसके अलावा, यह इच्छुक उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों के तहत समान पदों के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने और उपस्थित होने से राहत प्रदान करेगा। सरकार द्वारा इसके दायरे से बाहर किए जा सकने वाले कुछ पदों या पदों की श्रेणी को छोड़कर,  श्रेणी- III (ग्रुप सी) और श्रेणी- IV (ग्रुप सी) के सभी तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए विधेयक के तहत दो राज्य स्तरीय सीधी भर्ती आयोगों को अधिसूचित किया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए दो नए आयोग बनेंगे।

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पुलिस अधिनियम बिल, 2007 भी प्रस्तावित किया गया

असम पुलिस अधिनियम, 2007 में संशोधन के लिए एक अन्य विधेयक भी मुख्यमंत्री की ओर से मंत्री चंद्र मोहन पटोवरी द्वारा सदन में पेश किया गया था। मंत्री पटोवरी के पास गृह और राजनीतिक विभाग भी हैं। असम पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2021 में यह प्रस्ताव शामिल किया गया है कि अन्य संवैधानिक और कानूनी प्राधिकरणों की तुलना में राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही आयोग के कामकाज में अस्पष्टताओं को दूर किया जाएगा। इस बिल में संशोधित प्रस्ताव के तहत किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ राज्य स्तरीय जवाबदेही आयोग में की गई शिकायतों के संबंध में गंभीर दुर्व्यवहार के तहत स्पष्टीकरण देने से कुछ श्रेणियों को हटाया जाएगा।  


इसमें कानून की उचित प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या हिरासत के आरोप, किसी व्यक्ति को उसके सही संपत्ति के कब्जे से जबरदस्ती वंचित करने, ब्लैकमेल या जबरन वसूली, पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करना जैसी बातों को गंभीर दुर्व्यवहार की श्रेणी से हटा दिया जाएगा।

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