फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   UGC admission rules for MPhil-PhD challenge in High court

एमफिल-पीएचडी में दाखिले के UGC के नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती

Tue, 11 Apr 2017 10:14 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 11 Apr 2017 10:14 AM IST
विज्ञापन
UGC admission rules for MPhil-PhD challenge in High court
इंडियन कॉलेज के स्टूडेंट्स
स्टूडेंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने देश में एमफिल और पीएचडी पाठयक्रमों में दखिले की योग्यता और तरीके पर यूजीसी के नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत याचिका पर 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी। 
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की खंडपीठ के समक्ष दायर याचिका में यूजीसी द्वारा एमफिल और पीएचडी डिग्री प्रदान करने में न्यूनतम मानदंड व प्रकिया नियमन 2016 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। ये नियमन पांच जुलाई 2016 से प्रभाव में आए हैं। 
विज्ञापन


एसएफआई ने नियमन को अतार्किक, अनुचित और मनमाना बताते हुए आरोप लगाया कि यह मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रतिकूल है। एसएफआई के अलावा तीन छात्रों ने भी छात्र संगठन के साथ नियमों को चुनौती दी है। इन छात्रों में जेएनयू से एक और डीयू के दो छात्र शामिल हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


छात्रों और एसएफआई का तर्क है कि नए नियमों के चलते 2017-18 शैक्षिक सत्र के लिए एमफिल और पीचडी की सीटों में भारी कटौती हुई है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के सिंगल जज ने 17 मार्च को कुछ छात्रों की याचिका खारिज कर दी थीं, जिसमें यूजीसी के नियमों के आधार पर जेएनयू की 2017-18 दाखिला नीति को चुनौती दी गई थी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed