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छात्रवृत्ति की ऑनलाइन प्रक्रिया पर जवाब तलब
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 30 Sep 2016 12:11 AM IST
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कोर्ट
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हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है।
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मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने सरकार को इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 7 दिसंबर को तय की है।
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वहीं, खंडपीठ ने छात्रवृत्ति के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने के मुद्दे पर कहा कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पीठ इस विषय पर कोई आदेश नहीं दे सकती। अदालत पश्चिम बंगल की नसीमुद्दीन एजूकेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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