फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   private schools can take fees on these basis

स्कूल सुविधाओं के आधार पर 22 मदों में ले सकते हैं फीस

Tue, 25 Apr 2017 07:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 25 Apr 2017 07:19 PM IST
विज्ञापन
 private schools can take fees on these basis
CBSE STUDENTS

निजी स्कूल अलग - अलग 22 मदों में फीस ले सकते हैं। एनओसी के दौरान स्कूलों को इन्हीं मदों में फीस लेने की अनुमति दी जाती है। जिला प्रशासन ने इन 22 मदों की जानकारी स्कूलों को भेजी है। अगर कोई स्कूल 22 मदों के अलावा फीस लेता है तो उसको तुरत बंद कर दें। वरना एनओसी रद्द हो सकती है। 

विज्ञापन


बता दें कि स्कूल डवलपमेंट, स्पोर्टस, साइंस, स्काउटिंग, रैडक्रास, पंखे, निर्धन शुल्क, जलपान, लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो, आर्ट, मैगजीन, प्रगति पत्र , री एडमिशन, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, लेट फीस, डिसिप्लेन फाइन, हाउस एग्जाम,  बोर्ड रजिस्ट्रेशन, बोर्ड फीस, सशस्त्र सेना दिवस, शिक्षक दिवस के नाम पर फीस ले सकते हैं।  
विज्ञापन


सिटी मजिस्ट्रेट रामानुज सिंह ने बताया कि इन मदों में भी फीस लेने के लिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि स्कूल में यह सुविधा उपलब्ध है और गुणवत्ता के सापेक्ष में हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


डीआईओएस भीम सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों को कमेटी के गठन करने के निर्देश 23 अप्रैल को दिए जा चुके हैं। स्कूलों को एक हफ्ते के अंदर  कमेटी गठन कर इसकी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। इस कमेटी में अभिभावक के प्रतिनिधि समेत अभिभावक के सीए भी शामिल होंगे। हालांकि कई स्कूलों ने इस कमेटी को बनाने से मना कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed