फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   nursery admission: judge rejects to hear plea regarding admission

नर्सरी दाखिला मामलों की सुनवाई कर रहे जज ने खुद को केस से किया अलग, पढ़ें वजह

Sat, 14 Jan 2017 10:50 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 14 Jan 2017 10:50 AM IST
विज्ञापन
nursery admission: judge rejects to hear plea regarding admission
नर्सरी दाखिला - फोटो : अमर उजाला

नर्सरी दाखिला मामले में निजी स्कूलों व अभिभावकों की चुनौती याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीके राव ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया।

विज्ञापन


उन्होंने तर्क रखा कि उनका बेटा भी एक स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसे में वे महसूस करते है कि उन्हें सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति वीके राव ने इस मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई की थी लेकिन आज जैसे ही सुनवाई आरंभ हुई व स्कूलों के अधिवक्ता ने पक्ष रखा शुरू किया, तभी न्यायमूर्ति ने सुनवाई से इंकार कर दिया।

विज्ञापन

अध‌िवक्ताओं को नहीं थी आपत्त‌ि

nursery admission: judge rejects to hear plea regarding admission
नर्सरी दाखिला - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली सरकार व स्कूलों की और से पेश अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति के तर्क को सुनने के बाद कहा उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है वे सुनवाई करें। न्यायमूर्ति ने कहा आपकी बात ठीक है लेकिन वे सुनवाई में असहज महसूस कर रहे है।

उनका मानना है कि उनके बेटे के स्कूल में शिक्षाग्रहण करने से वे सुनवाई न करे। ऐसे में वे दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायमूर्ति के पास स्थानांतरित कर रहे है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed