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नर्सरी दाखिलाः अगर आप एनसीआर में रहते हैं तो ऐसे मिलेगा आपके बच्चे को दाखिला

Sat, 01 Dec 2018 05:39 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 01 Dec 2018 05:39 PM IST
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nursery admission 2019 20 delhi know what rule to follow when you are ncr resident
नर्सरी एडमिशन - फोटो : pti

राजधानी के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अंतर्गत नर्सरी क्लास (एंट्री लेवल) में दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ऐसे में वो लोग जो दिल्ली के आसपास यानी एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं और अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के स्कूल में कराना चाहते हैं, हर साल दुविधा में रहते हैं।

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परेशानी इस बात की होती है कि अगर वो दिल्ली के निवासी नहीं हैं तो उनके बच्चों के एडमिशन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे। उनके बच्चों का दाखिला आसानी से हो पाएगा या नहीं है। ऐसे ही अभिभावकों की परेशानी के समाधान के लिए अपनी इस स्टोरी में हम बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना होगा।
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जो लोग एनसीआर (नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद) में रहते हैं, उनके लिए भी वही दस्तावेज चाहिए जो दिल्लीवासियों के लिए जरूरी होते हैं। अभिभावकों को आवेदन करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका घर स्कूल से ज्यादा दूर न हो क्योंकि हर स्कूल नेबरहुड क्राइटीरिया का ध्यान रखता है।
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ऐसे में उन बच्चों का दाखिला होने की संभावना बढ़ जाती है जिनका घर स्कूल के नजदीक है। हालांकि अगर स्कूल में सीट कम हैं और आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा तो स्कूल दाखिले के लिए लॉटरी का सहारा लेता है। ऐसे में सिर्फ बच्चे का लक काम आता है। इसमें कई बार उस बच्चे को दाखिला मिल जाता है जिसका घर स्कूल से दूर होता है।

जानिए कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी

गाइडलाइंस के प्रमुख बिंदु
1. स्कूल फॉर्म के लिए केवल 25 रुपये वसूलेंगे 
2. स्कूल का प्रोस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य नहीं 
3. स्कूल अभिभावकों से डोनेशन नहीं वसूल सकते  
4. 62 मानकों पर प्रतिबंध लगाया हुआ उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता 
5. ड्रॉ करने के लिए बच्चे की नाम की स्लिप अभिभावकों को दिखाकर बॉक्स में डालनी होगी  

यह दस्तावेज होंगे मान्य 
1. अभिभावक के नाम का राशन कॉर्ड
2. बच्चे व अभिभावक के नाम का डोमिसाइल प्रमाणपत्र 
3. अभिभावक का वोटर आई-कार्ड 
4. बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल व बच्चे के नाम का पासपोर्ट 
5. माता या पिता के नाम का आधार कार्ड

मौजूदा पते का नहीं है आधार कार्ड तो ये दस्तावेज होंगे मान्य
एनसीआर में किराये पर रहने वाले अभिभावकों के लिए निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिला परेशानी का कारण बन सकता है। यदि दस्तावेज के नाम पर उनके पास सिर्फ रेंट एग्रीमेंट है तो उनके बच्चे का दाखिला मुश्किल हो जाएगा।

दरअसल स्कूल रेंट एग्रीमेंट को दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे अभिभावकों के पास उस जगह का एमटीएनएल बिल या फिर आधार कार्ड होना जरूरी है। कुछ स्कूल आवेदन के समय दस्तावेज के रूप में दो-दो एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। शिक्षा निदेशालय की जरूरी दस्तावेज की सूची में रेंट एग्रीमेंट शामिल नहीं था, स्कूलों ने भी इसे नहीं माना था।

ऐसे में जो अभिभावक किराये पर रहते हैं उन्हें इस दस्तावेज के अलावा अन्य दस्तावेज को घर के पते के विकल्प के रूप में तैयार करवा कर रखना होगा। यदि घर पर एमटीएनल का फोन नहीं लगा तो वह लगवा लें। इस बिल पर घर के पते की जानकारी होगी और वह दस्तावेज में काम आ सकता है।

यदि यह भी संभव नहीं है तो किराये वाले घर के पते पर आधार को हस्तांतरण करा लें। आधार कार्ड में पता बदलवाना आसान है। मोबाइल बिल को स्कूल स्वीकार नहीं करते हैं। बीते साल देखने में आया है कि कुछ स्कूलों ने नोटरी से बने शपथ पत्र की जगह एसडीएम की ओर से जारी शपथ पत्र को ही स्वीकार किया। कुछ स्कूलों ने आवेदन के समय ही शपथ पत्र की कॉपी भी ले ली थी। ऐसे में अभिभावकों को सभी जरूरी दस्तावेज अभी से तैयार करने होंगे।

इन प्रमाणपत्रों को करवाना होगा तैयार

1. जन्म प्रमाण पत्र ( एमसीडी या समकक्ष मान्यता की ऑथोरिटी से जारी)। 
2. रिहायशी प्रमाण पत्र (पासपोर्ट, बिजली का बिल, आधार कार्ड, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, वोटर आईडी)। 
3. गर्ल चाइल्ड व फर्स्ट चाइल्ड की स्थिति में अभिभावकों की ओर से सर्टिफिकेट या हलफनामा। 
4. एकल अभिभावक होने पर भी देना होगा हलफनामा। 
5. सिबलिंग के मामले में पहले से स्कूल में पढ़ रहे बच्चे के आईडी कार्ड की फोटोकॉपी। 
6. विशेष छात्र होने पर संबंधित प्रमाणपत्र। 
7. स्थानांतरण के मामले में संबंधी दस्तावेज।  
8. छात्र के साथ अभिभावकों के पासपोर्ट साइज फोटो भी।  
9. एल्युमिनाई के मामले में एल्युमिनाई कार्ड।  
10. आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों के अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र (ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, व ओबीसी) 
11. बच्चे का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल का) व इम्यूनाइजेशन कार्ड।
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