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बगैर मंजूरी फीस बढ़ाने पर स्कूल को मान्यता रद्द करने का नोटिस

Thu, 18 May 2017 09:50 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 18 May 2017 09:50 AM IST
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   Notice of cancellation of school raising fees without sanction
school students

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने बगैर मंजूरी के फीस बढ़ाने पर दिलशाद गार्डन स्थित एक निजी स्कूल को मान्यता रद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दिल्ली एजुकेशन एक्ट को नहीं मानने पर स्कूल से पूछा गया है कि क्यों ना उनकी मान्यता रद कर दी जाए। स्कूलों ने बगैर शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के पहले 2016-17 फिर 2017-18 शिक्षण सत्र के लिए स्कूल की फीस बढ़ा दी है। स्कूल को 15 दिनों में जवाब देने के लिए कहा गया है।

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शिक्षा निदेशालय के मुताबिक दिलशाद गार्डन स्थित ग्रीन फील्ड को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से अलॉट जमीन पर बनाया गया है। दिल्ली एजुकेशन एक्ट और फिर कोर्ट का आदेश है कि ऐसे स्कूल जो डीडीए की जमीन पर बने है वह शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बगैर फीस नहीं बढ़ा सकते है।
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मगर इस स्कूल ने पहले 2016-17 में फीस बढ़ा दी। शिकायत मिलने पर शिक्षा निदेशालय ने स्कूल को नोटिस जारी किया। दिसंबर 2016 आदेश दिया कि वह 2016-17 की बढ़ी हुई फीस जो ले चुके है उसे वापस कर दें। उसके बारे में 15 मई को शिक्षा निदेशालय की जानकारी में आया कि स्कूल ने 2016-17 की बढ़ी हुई फीस नहीं लौटाई है।
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स्कूल की मनमानी यही नहीं रूकी। स्कूल ने पुरानी बढ़ी हुई फीस को वापस तो किया नहीं उल्टा आगामी शिक्षण सत्र 2017-18 में फिर फीस बढ़ा दी है। इसके लिए भी  शिक्षा निदेशालय से कोई मंजूरी नहीं ली गई है। शिक्षा निदेशालय ने अब स्कूल के प्रबंध कमेटी को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है क्यों ना आपका मान्यता रद कर दी जाए। स्कूल प्रबंध कमेटी को नोटिस मिलने पर 15 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है।

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