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JNU दाखिला मामले में केंद्र, यूजीसी और जेएनयू को हाई कोर्ट का नोटिस

Sat, 29 Apr 2017 12:08 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 29 Apr 2017 12:08 PM IST
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high court notice to center government ugc and jnu in admission issue
JNU

हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में दाखिला प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, यूजीसी व जेएनयू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं अदालत ने यूजीसी अधिसूचना के तहत दाखिला प्रक्रिया पर रोक जारी रखी है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर पूर्व में सिंगल जज के फैसले पर लगाई रोक 27 जुलाई तक जारी रहेगी। खंडपीठ ने कहा कि मामले में अदालत का अंतिम फैसला ही मान्य होगा।
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यूजीसी व केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने अधिसूचना को उचित ठहराते हुए कहा कि इसे सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है। उन्होंने कहा एक प्रोफेसर 50 छात्रों को गाइड नहीं कर सकता और छात्रों के हित में ही इसे जारी किया गया है।
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जेएनयू के कुछ छात्रों द्वारा दायर इस याचिका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दाखिला प्रक्रिया के संबंध में 5 जुलाई, 2016 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिसूचना में तय किया गया है कि एक प्रोफेसर तीन से ज्यादा एमफिल और पीएचडी करने वाले आठ से अधिक छात्रों को गाइड नहीं कर सकता।

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