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दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी : अब एक दिन में मिलेगा हेल्थ ट्रेड लाइसेंस

Sun, 07 Aug 2016 08:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 07 Aug 2016 08:34 AM IST
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health trend licence in one day in delhi
- फोटो : gettyimages

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस नीति सरल कर दी है। अब व्यापारियों को हेल्थ ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए केवल तीन दस्तावेज ही देने पड़ेंगे। इतना ही नहीं,  लाइसेंस एक ही दिन में दे दिया जाएगा। प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है।

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दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अधिक से अधिक दुकानों एवं खाने-पीने वाले परिसरों को अपने दायरे में लाने और राजस्व बढ़ाने के लिए हेल्थ ट्रेड लाइसेंस देने की नई नीति तैयार की है।
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इसके चलते व्यापारियों को अब हेल्थ ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए 15 के बजाय केवल तीन दस्तावेज देने होंगे। दस्तावेज देने में उनके समक्ष कोई दिक्कत आड़े नहीं आएंगी।
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क्योंकि दुकान के कागजात या फिर किराये की रसीद उनके पास होती है। इसके अलावा बिजली-पानी का बिल भी उनके पास होता है। दुकान के ढांचे की मजबूती का उनको शपथ पत्र देना होगा।

दरअसल, लाइसेंस बनते ही नगर निगम के अधिकारी उसे संबंधित व्यापारी के ई मेल पर भेज देंगे। इसके अलावा वह अपनी वेबसाइट पर भी उसे डालेंगे। नगर निगम अपनी इस योजना की शुरुआत सोमवार को करेगी।


स्थायी समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह का कहना है कि हेल्थ ट्रेड लाइसेंस नीति में परिवर्तन नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए किया है।

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