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निजी स्कूलों पर शिक्षा निदेशालय की सख्ती, नोटिस बोर्ड पर दें सीटों की जानकारी

Sat, 21 Oct 2017 08:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 21 Oct 2017 08:33 AM IST
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education directorate strict on private school, ask to give information of seats
- फोटो : अमर उजाला

शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को सीटों की संख्या, ईडब्ल्यूएस सीटों की संख्या, रिक्त सीटें, ईडब्ल्यूएस आवेदन का ब्योरा नोटिस बोर्ड पर लगाने के आदेश दे रखे हैं। लेकिन स्कूल ना तो नोटिस बोर्ड और ना ही ऑनलाइन मॉड्यूल पर इसे प्रदर्शित कर रहे हैं।

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ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि जो स्कूल इस आदेश को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ दिल्ली शिक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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अतिरिक्त शिक्षा निदेशक प्राइवेट स्कूल ब्रांच (पीएसबी) आरती लाल ने एक आदेश जारी कर रहा है कि स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है।
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आदेश में क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा निदेशकों को कहा गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि इस आदेश का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही वह इस बात के प्रमाण पत्र व दस्तावेजी सबूत भी पेश करें।

दरअसल, निजी स्कूल से उनके यहां ईडब्लयूएस (आर्थिक पिछड़े वर्ग) की सीटों और उनके तहत हुए दाखिले का ब्योरा स्कूल नोटिस बोर्ड पर देने को कहा गया था। इस जानकारी को ऐसे बोर्ड पर लगाने को कहा गया था जो कि स्कूल के बाहर से भी दिखाई दे।


जानकारी वेबसाइट के साथ-साथ स्कूल परिसर के बाहर लगे बोर्ड पर डिस्पले करना होता है। यह जानकारी बोर्ड पर हिंदी व अंग्रेजी में देना जरूरी है। स्कूल बोर्ड पर आर्थिक पिछड़े वर्ग की कुल संख्या, इस श्रेणी के लिए कितने आवेदन आए और अब तक वर्तमान में सीटों की स्थिति की जानकारी देनी है। निदेशालय की वेबसाइट पर एक मॉड्यूल भी बनाया गया है। जिस पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से साप्ताहिक रूप से जानकारी अपडेट करनी होगी। 

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