{"_id":"59a822b54f1c1be2278b49de","slug":"dusu-election-rules-for-candidates","type":"story","status":"publish","title_hn":"डूसू चुनाव: नाम के आगे ए लगाना होगा मुश्किल ","category":{"title":"Campus","title_hn":"कैंपस ","slug":"campus"}}
डूसू चुनाव: नाम के आगे ए लगाना होगा मुश्किल
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 01 Sep 2017 09:49 AM IST
विज्ञापन
DUSU ELECTION
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों को अपना नाम केआगे एक अन्य अक्षर ए लगाना मुश्किल होगा। प्रत्याशियों को नाम में बदलाव के लिए पहले सीबीएसई की मंजूरी लेनी होगी। डूसू चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने अपने इस फैसले को जारी किया है। दरअसल उम्मीदवारों की सूची में अपना नाम आगे करने के लिए उम्मीदवार अपने नाम के आगे ए अक्षर लगाते आ रहे हैं।
विज्ञापन
दरअसल हाईकोर्ट वर्ष 2015 में नाम के आगे एक अन्य अक्षर लगाने के नियम को दोषपूर्ण बताते हुए टिप्पणी की थी। जिसके बाद में डीयू ने चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम बदलने के नियमों में सुधार किया था।
विज्ञापन
डीयू ने साफ किया था कि नाम बदलने के किसी अनुरोध के लिए सीबीएसई की मंजूरी जरुरी होगी। ऐसे में इस वर्ष डूसू चुनाव से पहले डीयू प्रशासन ने अपने फैसले को दोहराया है कि छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य किया जाता है कि वह पहले सीबीएसई या राज्य बोर्ड से अपना नाम बदलवाएं।
विज्ञापन
डीयू के इस प्रावधान के कारण भावी प्रत्याशियों के लिए अपने नाम के आगे ए लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई से नाम बदलवाने के लिए उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जबकि आवेदन करने के लिए उनके पास 4 सितंबर तक का समय है।
उल्लेखनीय है कि बीते कई सालों से एनएसयूआई व एबीवीपी केप्रत्याशी अपने नाम के आगे ए, एए, एएए लगाते आ रहे हैं। आइसा ने कोर्ट में नाम बदलने की प्रवृति को कोर्ट में चुनौती दी थी।