डूसू चुनाव: डीयू ने की आचार संहिता की घोषणा, चुनाव में उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे पांच हजार रुपये
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनावों का बिगुल बज चुका है। डीयू प्रशासन ने चुनाव तिथियां घोषित किए जाने से पहले ही शनिवार को डूसू चुनाव के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी। हालांकि, तिथि घोषित होने के बाद ही आचार संहिता प्रभावी होगी।
फिलहाल नियमों से प्रशासन ने अवगत कराया है। चुनाव में लाखों खर्च करने वाले उम्मीदवारों को इस बार भी महज पांच हजार रुपये ही खर्च करने होंगे। बीते कई सालों से छात्र संगठन चुनाव खर्च सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इस बार भी कोई परिवर्तन नहीं किया। चुनाव में प्रिंटेड प्रचार सामग्री प्रतिबंधित होगी। प्रत्याशियों को केवल हस्तलिखित प्रचार सामग्री का ही इस्तेमाल करना होगा।
डूसू चुनाव के लिए आचार संहिता को पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट व लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों पर आधारित बनाया गया है। उम्मीदवारों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना होगा। आचार संहिता के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी केवल पांच हजार रुपये ही खर्च कर सकता है।
एबीवीपी दिल्ली मीडिया इंचार्ज आशुतोष सिंह ने कहा कि लंबे समय से पांच हजार रुपये की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। तर्क दिया जाता है कि यह खर्च सीमा डूसू चुनाव के लिए व्यावहारिक नहीं हैं। क्योंकि, डीयू के कई कॉलेजों की दूरी काफी अधिक है, इसलिए इतनी कम राशि में सभी कॉलेजों में जाकर प्रचार करना संभव नहीं हो पाता है।
इसके अलावा प्रचार सामग्री का इस्तेमाल भी परिसर में कुछ निर्धारित स्थानों पर ही किया जा सकेगा। केवल रेगुलर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी चुनाव के लिए खड़े हो सकेंगे।
उम्मीदवार के लिए क्या है जरूरी
1. चुनाव के लिए स्नातक स्तर पर छात्र उम्मीदवार की आयु 16 अगस्त तक 17 वर्ष से 22 वर्ष तक होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर आयु 25 वर्ष है।
2. उम्मीदवार की कॉलेज में उपस्थिति कम से कम 75 फीसदी होनी चाहिए।
3. चुनाव नतीजों के दो हफ्तों के भीतर चुनाव का पूर्ण ब्यौरा देना होगा।
4. उम्मीदवार के लिए यह जरूरी होगा कि उसके पिछले सभी पेपर पास हुए हों।
5. उम्मीदवार को शपथ पत्र देना होगा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और डीयू प्रशासन ने कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की हो।
क्या नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार
1. एक साथ उम्मीदवार किन्हीं दो पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है।
2. किसी उम्मीदवार को प्रिंटिड पोस्टर व पर्चे लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
3. प्रचार करने के लिए प्रत्याशियों को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे का समय मिलेगा। प्रत्याशी प्रचार के लिए अपने साथ चार से अधिक विद्यार्थियों को नहीं ले जा सकेंगे।
4. प्रत्याशी प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाहन, किसी प्रकार के जानवर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।