नर्सरी छात्र की याचिका पर स्कूल से मांगा जवाब, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में दाखिला न मिलने पर दी याचिका
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आर्थिक पिछड़ा वर्ग श्रेणी में नर्सरी कक्षा में दाखिला न दिये जाने से पीड़ित छात्र ने अपने पिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याची का आरोप है कि नियमों को ताक पर रख कर दूसरे छात्र को दाखिला दिया गया।
अदालत ने संबंधित स्कूल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।जस्टिस इंदरमीत कौर ने छात्र अभिनव कुमार यादव की याचिका पर विकासपुरी स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी किया है।
याची छात्र व दूसरे छात्र के आवेदन व दाखिला संबंधी रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, उप शिक्षा निदेशक ने हलफनामा दाखिल करने के लिये समय मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
याचिका अधिवक्ता सुनील कुमार ने दायर की है। इसके मुताबिक इंद्रा कैंप विकास पुरी निवासी छात्र अभिनव कुमार यादव के पिता दिनेश कुमार ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अतंर्गत आदर्श पब्लिक स्कूल में दाखिल के लिये जनवरी 2017 में आवेदन किया था। आवेदक छात्र का निवास स्थान स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में था।
याचिका में कहा गया है कि आरटीई कानून व नियमों के तहत स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दाखिले में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके बावजूद भी याची छात्र को स्कूल ने दाखिल नहीं दिया बल्कि ओम विहार फेज पांच उत्तम नगर निवासी छात्र को नर्सरी में दाखिला गया जो एक किलोमीटर के दायरे के बाहर है।