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ईडब्ल्यूएस नर्सरी दाखिले में सरकार ने तय की अधिकतम आयु सीमा

Thu, 04 May 2017 09:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 04 May 2017 09:58 AM IST
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delhi government fixes maximum age for nursery admission
नर्सरी दाखिला - फोटो : अमर उजाला

निम्न आय वर्ग व वंचित समूह (ईडब्ल्यूएस, डीजी) के अंतर्गत आने वाले छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने नर्सरी दाखिले में अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित कर दी है।

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बुधवार को इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। अभी तक ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कोई अधिकतम उम्र नहीं थी। सरकार ने सामान्य वर्ग की तुलना में उन्हें एक साल की राहत भी दी है।
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वर्तमान में निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वर्ग में दाखिला प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा निदेशालय को इस वर्ग में कुल 1 लाख 13 हजार 991 आवेदन मिले थे। कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के जरिये कुल 31 हजार 269 लोगों को दाखिले का मौका मिला है। तब तक इस कैटेगरी में न्यूनतम उम्र तो थी लेकिन अधिकतम उम्र तय नहीं थी। न्यूनतम उम्र नर्सरी के लिए 3, केजी के लिए 4 और क्लास वन के लिए 5 थी।
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अब दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम के साथ अधिकतम उम्र भी निर्धारित कर दी  है।  नर्सरी दाखिले के लिए अधिकतम उम्र 3 से 5, केजी के लिए 4 से 6 और क्लास वन के लिए 5 से 7 साल निर्धारित की है। अधिकतम उम्र 31 मार्च 2017 तक मानी जाएगी।

अधिकतम उम्र में तय करते समय दिल्ली सरकार ने इस वर्ग को राहत दी है। सामान्य वर्ग में यह अधिकतम उम्र सीमा नर्सरी, केजी और क्लास वन में 4, 5 और 6 है। यानी ईडब्ल्यूएस को एक साल की राहत दी गई है।


दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि सभी निजी स्कूलों को यह उम्र की सीमा को इसी सत्र 2017-18 से मानना होगा। अभी 15 मई तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी।

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