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दिल्लीः अभिभावकों को बड़ा झटका, 59 स्कूल बढ़ा सकेंगे 10 प्रतिशत तक फीस

Tue, 21 May 2019 07:12 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 21 May 2019 07:12 PM IST
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delhi 59 schools gets nod to fee hike upto 5 10 percent says doe officials
फाइल फोटो

दिल्ली सरकार के एक फैसले ने अभिभावकों को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में डीडीए की जमीन पर संचालित 59 निजी स्कूलों को अपने-अपने यहां 5-10 प्रतिशत फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी मंगलवार को अधिकारियों ने दी।

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नियम के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर बने निजी स्कूलों को कोई भी शुल्क बढ़ोतरी करने से पहले शिक्षा निदेशालय (डीओई) से अनुमति लेना जरूरी होता है।
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शहर में ऐसे 301 स्कूल हैं जिनमें से 267 स्कूलों ने शुल्क बढ़ोत्तरी को लेकर अनुमति के लिये संपर्क किया था। डीओई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘स्कूलों के विस्तृत ऑडिट के बाद कोष की कमी से जूझ रहे इनमें से 59 स्कूलों को 5-10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि की मंजूरी दे दी गयी है। यह शुल्क बढ़ोत्तरी केवल ट्यूशन फीस तक सीमित रहेगी।’’ 
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डीओई ने 2017 में स्कूलों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 15 प्रतिशत ‘‘अंतरिम शुल्क वृद्धि’’ की मंजूरी दी थी बशर्ते कि वे अपने-अपने वित्तीय खातों को तय समय अवधि में सरकार द्वारा ऑडिट करवाएं।

इस आदेश को पिछले साल आप सरकार ने यह कहकर वापस ले लिया था कि स्कूलों को अपने यहां किसी भी तरह की शुल्क बढ़ोत्तरी से पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी और स्कूलों के खातों का ऑडिट करने के बाद ही इसकी इजाजत दी जाएगी।


स्कूलों ने सरकार के इस कदम के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। एकल पीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि दिल्ली सरकार ने दो सदस्यीय पीठ से संपर्क किया, जिसने मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

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