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सीटीईटी नहीं किया तो कम मिलेगा वेतन
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 05 Mar 2017 09:21 AM IST
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file photo
- फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी करने के बाद शिक्षा निदेशालय ने प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाने वाले पारिश्रमिक का आदेश जारी किया है। यह आदेश एक मार्च से लागू माना जाएगा।
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अतिथि शिक्षकों की इस वेतन वृद्धि का फायदा सेंटल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) पास कर चुके शिक्षकों के अलावा नॉन सीटीईटी वालों को भी दिया गया है। लेकिन जिन शिक्षकों ने सीटीईटी नहीं किया है, उन्हें सीटीईटी कर चुके शिक्षकों के मुकाबले में कम पारिश्रमिक दिया जाएगा।
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गैर सीटीईटी टीजीटी व सहायक शिक्षक (प्राइमरी) शिक्षकों को टेस्ट पास करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। यदि वह इस तिथि तक टेस्ट पास नहीं करते तो उनको हटा दिया जाएगा।
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दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की है। जिसके बाद शिक्षा निदेशालय ने किस पद पर प्रतिदिन के हिसाब से तय किए गए पारिश्रमिक का आदेश जारी किया है। पीजीटी शिक्षक को अब 900 रुपये की जगह 1445 रुपये पारिश्रमिक, सीटीईटी पास कर चुके टीजीटी को 800 की जगह 1403, गैर सीटीईटी टीजीटी को 1050 रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा।
सीटीईटी कर चुके पीआरटी शिक्षक को 700 की जगह 1364, गैर सीटीईटी पीआरटी को 700 की जगह 1000 व अन्य शिक्षकों को 800 की जगह 1050 रुपये, नर्सरी शिक्षक को 700 की जगह 1000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों को किसी अन्य प्रकार के भत्ते नहीं दिए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश व अन्य स्कूल अवकाश के दौरान पारिश्रमिक कितने दिन काम किया, उस आधार पर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि शुक्रवार को एलजी ने अतिथि शिक्षकों के वेतन में सौ फीसदी तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी थी। पहले सहायक अतिथि शिक्षक का वेतन 16 हजार रुपये तक बनता था।