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अदालत ने डूसू चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक हटाई, बुधवार को होगी मतगणना

Wed, 13 Sep 2017 09:53 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नर्ई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नर्ई दिल्ली Updated Wed, 13 Sep 2017 09:53 AM IST
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court removes bars from giving result of dusu elections on the selected date
डूसू चुनाव - फोटो : अमर उजाला

डूसू चुनाव के बाद मतगणना बुधवार को होगी और शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। हाईकोर्ट ने चुनाव परिणाम पर लगाई गई रोक को हटाते हुए नतीजे घोषित करने की मंजूरी प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने 8 सितंबर को दिए अपने अंतरिम निर्णय में संशोधन करते हुए यह मंजूरी दी है।

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दरअसल, डीयू प्रशासन ने आवेदन दायर कर तर्क रखा कि मात्र अध्यक्ष पद के परिणाम को रोकना संभव नहीं है क्योंकि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा किया जा रहा है। अदालत ने साफ कर दिया कि अध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम भले ही घोषित कर दिया जाए लेकिन एनएसयूआई के प्रत्याशी रॉकी तुषीड की याचिका पर आने वाले फैसले पर ही परिणाम निर्भर रहेगा।
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डीयू प्रशासन ने हाल ही में रॉकी तुषीड का नामांकन वर्ष 2014 में उसके खिलाफ की गई कथित अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर रद्द कर दिया गया था। तुषीड उस समय शिवाजी कॉलेज का छात्र था। उसने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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परिणाम सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया

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डूसू चुनाव - फोटो : अमर उजाला

अदालत ने रॉकी को अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की इजाजत प्रदान की और डीयू प्रशासन को परिणाम सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया था। तुषीड की याचिका पर सुनवाई 28 सितंबर तय है। सुनवाई के दौरान रॉकी तुषीड के ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने कहा था कि उनके मुवक्किल को शिवाजी कॉलेज ने वार्निंग दी थी, लेकिन अनुशासनहीनता की कोई कार्रवाई नही की गई।

कॉलेज ने न तो उसे रेस्टीकेट किया, न कोई कड़ी कार्रवाई की गई थी। उसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाद में उनके मुवक्किल को गुड करैक्टर का सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने कहा रॉकी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। उन्होंने कहा नामांकन खारिज करने से पूर्व कमेटी ने उनके मुवक्किल का पक्ष तक नहीं सुना। यह एक पक्षीय निर्णय है।

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